बिहार सरकार का बड़ा एलान, नए वकीलों को मिलेगा ₹5,000 मासिक स्टाइपेंड! महिलाओं के लिए पिंक शौचालय सहित कई राहतें
बिहार सरकार ने नए नामांकित अधिवक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. 1 जनवरी 2024 से राज्य के अधिवक्ताओं को प्रति माह ₹5,000 स्टाइपेंड मिलेगा, जो तीन साल तक जारी रहेगा. इसके अलावा, अधिवक्ताओं के कल्याण और पेशे में सहायता के लिए ई‑लाइब्रेरी, महिला सुविधाएं और चिकित्सा सहायता जैसी योजनाएं भी लागू होंगी. इस पहल से नए वकीलों को पेशे में शुरुआत करने में मदद और न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की उम्मीद है.;
Bihar Advocates Stipend: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को घोषणा की कि बिहार में नए नामांकित अधिवक्ताओं को प्रति माह ₹5,000 स्टाइपेंड मिलेगा. यह योजना 1 जनवरी 2024 से लागू होगी और इस का लाभ ऐसे अधिवक्ताओं को मिलेगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.
सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘X’ पर कहा कि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग और अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बिहार के सभी समाज के हित में विकास कार्य जारी है.
योजना के मुख्य बिंदु
- स्टाइपेंड तीन वर्ष तक दिया जाएगा.
- इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा.
- इसके अतिरिक्त, अधिवक्ताओं को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एकमुश्त ₹5 लाख की सहायता भी दी जाएगी, यदि राज्य के अधिवक्ता संघ अनुरोध करें.
अन्य कल्याणकारी उपाय
- अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को ₹30 करोड़ की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.
- आयकर दायरे से नीचे आय वाले अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद सुनिश्चित की जाएगी.
- महिला अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता संघों में पिंक शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
सरकार के कल्याणकारी एजेंडे को मिलेगा बल
यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले की गई है, जिससे सरकार के कल्याणकारी एजेंडे को बल मिलेगा. स्टाइपेंड और इन कल्याण योजनाओं से न्यायिक प्रक्रिया में घटती बाधाएं और नए वकीलों को पेशे में शुरुआत करने में सहायता होने की उम्मीद है.
विकास मित्रों को भी बड़ी सौगात
इससे पहले, सरकार ने विकास मित्रों को भी बड़ी सौगात दी थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार महादलित विकास मिशन के जरिए हर एक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की राशि देने का एलान किया था. इसके साथ ही, उनका परिवहन भत्ता 1900 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपये, जबकि स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है.