राजस्थान में छोटे अपराधों पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना... भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला; जानें कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में जनहित और आर्थिक विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश-2025 को मंजूरी देकर छोटे अपराधों में जेल की जगह जुर्माने का प्रावधान किया. इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानी नीति-2025, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 और पर्यटन नीति-2025 को भी हरी झंडी दी गई. किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि, अनुकम्पा नियुक्ति की समय सीमा 180 दिन करने, मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती नियमों में बदलाव और आरक्षित सूची की वैधता एक साल करने जैसे अहम फैसले भी लिए गए.;
Rajasthan Cabinet Meeting, Bhajanlal Sharma Government Decisions: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राजस्थान मंत्रिमण्डल की अहम बैठक में राज्य की ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश, पर्यटन, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर कैबिनेट के निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी.
जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य छोटे उल्लंघनों पर लगने वाली जेल जैसी सख्त सजा को खत्म कर कारावास की जगह केवल आर्थिक दंड (Penalty) लागू करना है. इससे आम नागरिकों और व्यापारियों को राहत मिलने के साथ-साथ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी कम होगी. जोगाराम पटेल ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत राज्य के 11 अधिनियमों से आपराधिक प्रावधान हटाए जा रहे हैं.
- राजस्थान वन अधिनियम-1953 के तहत अब वन भूमि में मवेशी चराने पर लगने वाली 6 माह की जेल को खत्म कर केवल जुर्माना लगाया जाएगा.
- राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961 में अब उद्योगों से जुड़े मामूली प्रक्रियागत अपराधों पर जेल का प्रावधान हटाकर केवल आर्थिक दंड रहेगा.
- जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम-2018 में जल अपव्यय, गलत कनेक्शन, सीवरेज लाइन में बाधा जैसे मामलों में भी अब जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा.
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इन सुधारों से व्यापारिक माहौल बेहतर होगा और आम जनता को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी.।
प्रवासी राजस्थानी नीति-2025 को कैबिनेट की मंजूरी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी-2025 को मंजूरी देकर राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के निवेश, व्यापार और सामाजिक योगदान को नई दिशा दी है. इस नीति के तहत:
- प्रवासी राजस्थानियों के निवेश के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा.
- एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल का गठन होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर तैनात होंगे.
- राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कॉर्डिनेटर्स नियुक्त होंगे.
- प्रवासी विशेषज्ञों के साथ मिलकर एनआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, जो सेक्टरवार निवेश रोडमैप तैयार करेगी.
- इस नीति से राज्य में विदेशी और घरेलू निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को मिली मंजूरी
राज्य के छोटे खुदरा व्यापारियों को बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसी सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी दी गई. इस नीति से:
- राज्य के 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स को मजबूती मिलेगी.
- छोटे व्यापारियों को बाजार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आसान ऋण तक पहुंच मिलेगी.
- व्यापार क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा.
- एमएसएमई सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलेगी.
राजस्थान पर्यटन नीति-2025: टूरिज्म सेक्टर को नई उड़ान
कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति-2025 को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत:
- निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा
- पर्यटन ढांचे का विकास
- प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार
- डिजिटल सुविधाओं का विस्तार
- ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करना
- पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास
इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन मार्ग, शौर्य सर्किट, बर्ड वॉचिंग सर्किट, लाइट एंड साउंड शो, प्रीपेड टैक्सी, ई-व्हीकल टूर, राजस्थान ट्रैवल कार्ड, होम-स्टे और पेइंग गेस्ट सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.
किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि मुफ्त
कैबिनेट ने किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इससे 900 मीटर लंबी एप्रोच लाइट्स और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) की स्थापना संभव होगी, जिससे कोहरे और रात के समय भी विमानों का सुरक्षित संचालन हो सकेगा.
अनुकम्पा नियुक्ति की समय सीमा बढ़ी
अब मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए 90 दिन की जगह 180 दिन मिलेंगे. इससे कई जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.
आरक्षित सूची अब 1 वर्ष तक वैध
प्रतियोगी परीक्षाओं की आरक्षित सूची (Waiting List) की वैधता अब 6 माह की जगह 1 वर्ष कर दी गई है. इससे एक ही भर्ती प्रक्रिया में अधिक युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता खुलेगा.
मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
अब मोटर वाहन उप निरीक्षक (MVI) पद के लिए:
- केवल डिप्लोमा ही नहीं, उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे.
- 1 वर्ष के वर्कशॉप अनुभव और परिवहन लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है.
- इससे युवाओं को पढ़ाई पूरी करते ही भर्ती में आवेदन का मौका मिलेगा.
अन्य अहम फैसले
- राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979 में पदोन्नति समिति गठन का प्रावधान जोड़ा गया.
- शहीद सशस्त्र बल कर्मियों, उत्तराखंड आपदा पीड़ितों और कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचनाओं को विविध सेवा नियमों में शामिल किया गया.
भजनलाल सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय व्यापार, निवेश, पर्यटन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से राज्य के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं. इन फैसलों से राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और प्रशासन को जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.