रेप नहीं सिर्फ छेड़छाड़ हुई... BJP पार्षद पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला का यूटर्न; बीजेपी नेता गिरफ्तार

सतना जिले के रामपुर बाघेलान में भाजपा पार्षद अशोक सिंह पर हाल ही में एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाया था. महिला का कहना था कि भाजपा पार्षद ने उसके साथ चाकू की नोक पर रेप किया और वीडियो बनाकर धमाया. लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. क्योंकि अब रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अपना बयान बदल लिया है.;

( Image Source:  X/ @RituChoudhryINC )
Edited By :  विशाल पुंडीर
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सतना जिले के रामपुर बाघेलान में भाजपा पार्षद अशोक सिंह पर हाल ही में एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाया था. महिला का कहना था कि भाजपा पार्षद ने उसके साथ चाकू की नोक पर रेप किया और वीडियो बनाकर धमाया. लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. क्योंकि अब रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अपना बयान बदल लिया है. वहीं बीते दिन सोशल मीडिया पर भाजपा पार्षद अशोक सिंह का महिला को धमकाने का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ. जिसने प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए.

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शनिवार रात थाने पहुंचकर पीड़िता ने पुलिस को दिए नए बयान में कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि आरोपी ने सिर्फ छेड़छाड़ की और अश्लील बातें की थीं. इस बदले हुए बयान के आधार पर पुलिस ने धाराएं बदलते हुए आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता ने बदला बयान

रामपुर बाघेलान थाना पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने लिखित आवेदन देकर स्पष्ट किया कि आरोपी अशोक सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और अश्लील इशारे किए थे. उसने यह भी स्वीकार किया कि 22 दिसंबर को एसपी के सामने दिए गए रेप और चाकू की नोक पर धमकी देने वाले आरोप उसने गुस्से और डर की स्थिति में लगाए थे. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के नए बयान को केस डायरी में शामिल कर लिया गया है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बीजेपी पार्षद की हुई गिरफ्तारी

रामपुर बाघेलान थाने की सब इंस्पेक्टर प्रीति कुशवाहा ने बताया कि जांच के दौरान पीड़िता के बयान बदलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करना), 75(2) (यौन उत्पीड़न), 79 (शब्द या इशारे से अपमान), 296(1) (अश्लील कृत्य) और 351(3) (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पीड़िता की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं.

आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी आया सामने

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि भाजपा नेता अशोक सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है. वर्ष 1996 से अब तक उसके खिलाफ कुल 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस शामिल बताए जा रहे हैं.

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