Aaj ki Taaza Khabar: भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज़ हमीदुल्लाह को तलब किया- पढ़ें 23 दिसंबर की बड़ी खबरें
Aaj ki Taaza Khabar Live News: स्टेट मिरर हिंदी के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. यहां आपको दिनभर की ब्रेकिंग, बड़ी खबरें और हेडलाइन देखने को मिलेगी. मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को देश, दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत में क्या-क्या खास रहा, साथ ही हर बड़ी खबर को जानने के लिए यहां पढ़ें LIVE UPDATE.
असम में कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर बड़ा फैसला: कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग में इंटरनेट सेवाएं बंद
असम के कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के बाद राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित करने का आदेश जारी किया है. राज्य सरकार के राजनीतिक (A) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि “भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के तहत तथा दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट/मोबाइल डेटा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है.”
नीतीन नवीन के स्वागत पर विजय कुमार सिन्हा बोले: “बिहार के बेटे को मिला राष्ट्रीय सम्मान, बढ़ा पूरे राज्य का गौरव”
पटना में नवनियुक्त बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नीतीन नवीन के स्वागत को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री और भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि “उनका स्वागत ऐतिहासिक उत्साह और जोश के साथ किया गया है. जिस तरह केंद्र नेतृत्व—प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार के बेटे, बिहार की शान को सम्मान देते हुए उन्हें नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, इससे बिहार का मान बढ़ा है. इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं.”
विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि “भारतीय जनता पार्टी वह दल है, जहां बिहार का एक कार्यकर्ता शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है. यह बीजेपी की कार्यसंस्कृति और लोकतांत्रिक परंपरा को दर्शाता है.” उनके इस बयान के बाद बिहार बीजेपी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और कार्यकर्ताओं ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है.
उन्नाव रेप केस पर आशा देवी का तीखा सवाल: “यह कौन-सा नया नियम है, अपराध किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए”
2017 के उन्नाव रेप केस को लेकर निर्भया की मां आशा देवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा,“यह कौन-सा नया नियम बनाया जा रहा है… ऐसा नहीं होना चाहिए. आप 500 किलोमीटर दूर हैं या घर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मायने यह रखता है कि आपने अपराध किया है और आपको उसकी सज़ा मिली है.”
आशा देवी ने अदालत से निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि“कोर्ट को पीड़िता और उसके साथ जो हुआ, उसे ध्यान में रखकर निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए. इसमें जमानत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए… वह परिवार आज भी खतरे में है.”
उन्होंने आगे कहा कि “ऐसा कई बार हुआ है कि निचली अदालत और हाईकोर्ट ने पीड़िता को ही सज़ा जैसी स्थिति में डाल दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को राहत मिल गई. कोर्ट खुद मज़ाक बना रही है कि ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है.” आशा देवी के इस बयान ने एक बार फिर न्याय प्रक्रिया, पीड़ितों की सुरक्षा और जमानत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
साहित्य जगत में शोक: जन्मपित पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का 89 वर्ष की उम्र में निधन
प्रख्यात हिंदी लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का आज रायपुर के AIIMS में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने आज शाम लगभग 04:58 बजे अंतिम सांस ली. जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले माह 1 नवंबर को विनोद कुमार शुक्ल से स्वास्थ्य के संबंध में फोन पर बातचीत भी की थी.
राहुल गांधी पर गिरीराज सिंह का हमला: देशद्रोह का आरोप, विदेश जाकर देश का अपमान करने का विरोध
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देशभक्ति दिखाने के बजाय देश के खिलाफ देशद्रोह के कामों में लिप्त हैं. कोई भी नेता प्रतिपक्ष विदेश जाकर देश का अपमान नहीं कर सकता. पीएम मोदी की आलोचना करते-करते अब राहुल गांधी विदेश जाकर देश का अपमान करने लगे हैं.”
बांग्लादेश: उस्मान हादी की हत्या के विरोध में ढाका के शाहबाग में इंक़िलाब मंच का प्रदर्शन
बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी आंदोलनों के प्रमुख नेता उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ राजधानी ढाका के शाहबाग इलाके में संगठन इंक़िलाब मंच ने विरोध रैली निकाली. प्रदर्शनकारियों ने हादी की हत्या को राजनीतिक साजिश बताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा की मांग की. रैली के दौरान सरकार और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए गए और हादी को आंदोलन का शहीद करार दिया गया.
उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दी
उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है. अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की तीन जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही सख्त शर्तें लगाते हुए कहा कि वह पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे और न ही पीड़िता या उसकी मां को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश करेंगे. शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है.
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से देश आहत, बंगाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई निंदनीय: सुधांशु त्रिवेदी
दिल्ली में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों से पूरा देश चिंतित और आक्रोशित है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी पीड़ा के चलते भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार और पुलिस ने हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. त्रिवेदी ने टीएमसी पर “मिनी-पाकिस्तान” जैसी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह बंगाल में भी अलग-अलग बहानों से हिंदुओं के खिलाफ लक्षित कार्रवाई हो रही है.
अख़लाक लिंचिंग केस: अदालत ने यूपी सरकार की मुकदमा वापस लेने की याचिका को बताया ‘बेबुनियाद’
बिसहाड़ा अख़लाक लिंचिंग मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. सूरजपुर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से दायर आवेदन में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है और इसे निरर्थक व आधारहीन करार दिया. कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि अख़लाक लिंचिंग मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी और राज्य सरकार की ओर से केस वापस लेने की कोशिश को न्यायिक मंजूरी नहीं मिली.
मदरसा एक्ट में खामियों को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बयान, नियमों पर उठे थे गंभीर सवाल
लखनऊ में मदरसा एक्ट पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस कानून के नियमों में गंभीर खामियां थीं. उन्होंने बताया कि यह बिल 2016 में पास होकर पहले राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जहां इस पर सवाल उठाए गए. इसके बाद 2022 में यह बिल दोबारा विधानसभा में लौटा, लेकिन विसंगति रिपोर्ट होने के बावजूद इसे खारिज कर दिया गया. राजभर ने स्पष्ट किया कि इन्हीं तकनीकी और कानूनी खामियों के कारण मदरसा एक्ट पर आपत्तियां सामने आईं.