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अख़लाक लिंचिंग केस: अदालत ने यूपी सरकार की मुकदमा वापस लेने की याचिका को बताया ‘बेबुनियाद’

बिसहाड़ा अख़लाक लिंचिंग मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. सूरजपुर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से दायर आवेदन में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है और इसे निरर्थक व आधारहीन करार दिया. कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि अख़लाक लिंचिंग मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी और राज्य सरकार की ओर से केस वापस लेने की कोशिश को न्यायिक मंजूरी नहीं मिली.

Update: 2025-12-23 09:25 GMT

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