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उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दी

उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है. अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की तीन जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही सख्त शर्तें लगाते हुए कहा कि वह पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे और न ही पीड़िता या उसकी मां को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश करेंगे. शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है.

Update: 2025-12-23 10:56 GMT

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