Begin typing your search...

26 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो सकती है UCC, शादी के 6 महीने के भीतर रजिस्‍ट्रेशन होगा जरूरी

उत्तराखंड में यूसीसी अधिनियम आदिवासी समुदाय को छोड़कर राज्य के सभी निवासियों पर 26 जनवरी से UCC लागू होगा. इसके प्रावधानों में विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों पर समान नियम प्रस्तावित हैं. अधिनियम जोड़ों के लिए छह महीने के भीतर अपने विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा.

26 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो सकती है UCC, शादी के 6 महीने के भीतर रजिस्‍ट्रेशन होगा जरूरी
X
( Image Source:  social media-X )
कुसुम शर्मा
Edited By: कुसुम शर्मा

Updated on: 21 Jan 2025 11:56 AM IST

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (UCC) नियम पुस्तिका में उन विवादित प्रस्तावों को खारिज कर दिया है, जिनमें व्यक्तिगत कानूनों पर विवादों को निपटाने के लिए एक अलग प्रक्रिया का सुझाव दिया गया था. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक में इन्हें लागू करने की मंजूरी दिए जाने के बाद, अधिसूचित किए जाने वाले नियमों में केवल विवाह, तलाक और लिव-इन के पंजीकरण को ही बरकरार रखा है.

उत्तराखंड यूसीसी कानून से बीजेपी शासित अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, यूसीसी के लागू होने की घोषणा 26 जनवरी को होने की उम्मीद है. सरकार गुरुवार को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने का इंतजार कर रही है, जिसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू है.

पिछले साल पेश हुई थी UCC की रिपोर्ट

मसौदा और नियम समिति के सदस्य, पिछले साल अक्टूबर में पेश की गई यूसीसी पर लगभग 400 पन्नों की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को शामिल किए बिना नियमों को अधिसूचित करने के सरकार के कदम से आश्चर्यचकित हैं. इन सिफारिशों से तलाक, भरण-पोषण, बच्चों की कस्टडी और उत्तराधिकार समेत अन्य मुद्दों पर व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न होने वाले कई विवादों से बचा जा सकता था. कैबिनेट के स्वीकृत नियमों के अनुसार, इन मुद्दों पर मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी. इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए अदालतों पर छोड़ दिया जाएगा.

समिति ने की सिफारिश

बता दें, समिति ने 'जनता की मांग' के आधार पर सिफारिशें की हैं, इसलिए सरकार को राज्य के लोगों को यह बताना होगा कि सिफारिशों में क्या संवैधानिक रूप से वैध या कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था, जिसे शामिल नहीं किया गया. वहीं, कुछ राज्य अधिकारियों ने समिति की कई सिफारिशों पर आपत्ति जताई थी.

उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू UCC

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 की प्रारूप समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह और मनु गौड़ ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट के अनुमोदित नियमों का अंतिम स्वरूप नहीं देखा है, इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते. इस अधिनियम का मसौदा सरकार के नियुक्त एक पैनल की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही थीं. पांच सदस्यीय पैनल ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य भर में कई सार्वजनिक बैठकें कीं और कई हितधारकों के साथ परामर्श किया.

6 महीने में कराना होगा शादी का रजिस्ट्रेशन

यूसीसी अधिनियम आदिवासी समुदाय को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है. इसके प्रावधानों में विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों पर समान नियम प्रस्तावित हैं. अधिनियम जोड़ों के लिए छह महीने के भीतर अपने विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा और राज्य में कानून के अस्तित्व में आने के समय से लिव-इन जोड़ों को पंजीकरण के लिए एक महीने का समय देगा.

अगला लेख