पति ने किया अंतरंग वीडियो वायरल, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा-पत्नी नहीं है जागीर
यूपी में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी का अतरंग वीडियो वायरल कर दिया. इस मामले में जब पत्नी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो आरोपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक पत्नी के अंतरंग वीडियो वायरल करने के आरोपी पति की याचिका खारिज कर दी. जहां कोर्ट ने कहा कि पत्नी किसी की जागीर नहीं है. पति को विक्टोरियन युग की मानसिकता को छोड़ना होगा. अब पत्नी का शरीर, गोपनीयता और अधिकार उसके अपने हैं. पति इन चीजों का मालिक नहीं है.
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है. इसके आगे कोर्ट ने कहा कि अब वह दौर गया, जब शादी के बाद महिला कानूनी रूप से पति की पहचान के अधीन होती थी. अब धीरे-धीरे ये धारणाएं खत्म हो जा रही हैं, लेकिन उनके कुछ अवशेष अभी भी मौजूद हैं.
पति ने किया पत्नी का अंतरंग वीडियो वायरल
यूपी के मिर्जापुर के चुनार कोतवाली थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है. रोशनहर अहरौरा के रहने वाले बृजेश यादव की शादी रामपुर कोलना में हुई थी. जहां पत्नी ने साल 2023 में अपने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाए गए कि मुकदमेबाजी के कारण उसके पति ने अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. इसके चलते उसके सम्मान पर आंच आई है.
पति ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
इस मामले में पुलिस ने बातचीत के बाद पति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आईटी एक्ट की धाराओं के तहत चार्ज शीट फाइल की है. जहां कोर्ट ने पति को समन किया, जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट की ओर रुख किया. इस मामले में बृजेश के वकील ने कहा कि पीड़िता आरोपी की पत्नी है और अंतरंगता उसका अधिकार है. ऐसे में मुकदमा रद्द करना चाहिए.
'पत्नी नहीं है जागीर'
इस मामले में कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर बात के लिए उसकी रजामंदी लेनी चाहिए. शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, जिसकी नींव विश्वास है. खुद को पत्नी का मालिक समझ ऐसे काम कर शादीशुदा रिश्ते की पवित्रता को खराब नहीं किया जा सकता है. एक पत्नी अपने पति से यह उम्मीद करती है कि वह उसका भरोसा न तोड़े.