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केसर इलायची या भ्रम की पोटली? पान मसाला का एड करके फंसे सलमान खान, कोर्ट ने भेजा नोटिस; 27 नवंबर तक जवाब देने को कहा

उपभोक्ता अदालत ने कोटा में सलमान खान और एक पान मसाला कंपनी को भ्रामक विज्ञापन के आरोप में नोटिस जारी किया है. शिकायतकर्ता ने कहा कि ₹4 लाख प्रति किलो केसर का दावा ₹5 के पाउच में असंभव है और यह युवाओं को हानिकारक उत्पाद की ओर आकर्षित करता है. अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने विज्ञापन पर प्रतिबंध और सलमान को मिले सरकारी सम्मान वापस लेने की मांग की है. कोर्ट ने दोनों पक्षों से 27 नवंबर तक जवाब मांगा है.

केसर इलायची या भ्रम की पोटली? पान मसाला का एड करके फंसे सलमान खान, कोर्ट ने भेजा नोटिस; 27 नवंबर तक जवाब देने को कहा
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( Image Source:  ANI )

Salman Khan Consumer Court Kota notice: राजस्थान के कोटा में एक उपभोक्ता अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और एक पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी किया है. आरोप है कि कंपनी और अभिनेता मिलकर ऐसा विज्ञापन चला रहे हैं, जो लोगों को भ्रमित करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को बढ़ावा देता है.

यह शिकायत अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने दर्ज कराई है, जो बीजेपी नेता भी हैं. उनकी मांग है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापनों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, और सलमान खान को मिले सरकारी सम्मान वापस लिए जाएं क्योंकि वह युवाओं को गुमराह कर रहे हैं.

शिकायत में क्या कहा गया?

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी केसर मिस्री इलायची और केसर युक्त पान मसाला के नाम पर भ्रामक प्रचार कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बाजार में केसर की कीमत लगभग ₹4 लाख प्रति किलो है तो मात्र ₹5 की पाउच में आखिर असली केसर कैसे मिल सकता है?

युवाओं को गुमराह कर रहा विज्ञापन

शिकायतकर्ता इंद्र मोहन सिंह हनी का दावा है कि यह विज्ञापन युवाओं को पान मसाला की ओर आकर्षित कर रहा है, जिससे वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. हनी का कहना है, “पान मसाला खाने से कौन सा जश्न होता है भाई? जर्दा क्यों खिला रहे हैं सलमान खान?”

27 नवबंर तक सलमान और कंपनी से उपभोक्ता फोरम ने मांगा जवाब

उपभोक्ता अदालत ने कंपनी और सलमान खान से 27 नवंबर तक जवाब मांगा है. शिकायतकर्ता के सलाहकार रिपुदमन सिंह ने पुष्टि की कि फोरम ने ब्रांड एम्बेसेडर सलमान खान को भी नोटिस जारी किया है और जवाब देने का निर्देश दिया है.

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