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पत्‍नी के ‘स्‍ट्रे डॉग्‍स प्रेम’ से टूटी शादी! पति बोला- तनाव में आया, ‘इरेक्‍टाइल डिसफंक्‍शन’ तक हो गया

गुजरात हाईकोर्ट में एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक की मांग करते हुए कहा कि पत्नी के आवारा कुत्तों के प्रति जुनून ने उसकी शादी और मानसिक शांति दोनों नष्ट कर दी. पति ने दावा किया कि पत्नी के व्यवहार से उसे तनाव, अपमान और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक हो गया. फैमिली कोर्ट ने फरवरी 2024 में तलाक याचिका खारिज की थी, जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की। मामला अब 1 दिसंबर को सुना जाएगा.

पत्‍नी के ‘स्‍ट्रे डॉग्‍स प्रेम’ से टूटी शादी! पति बोला- तनाव में आया, ‘इरेक्‍टाइल डिसफंक्‍शन’ तक हो गया
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( Image Source:  gujarathighcourt.nic.in )
प्रवीण सिंह
Edited By: प्रवीण सिंह

Updated on: 13 Nov 2025 11:21 AM IST

गुजरात हाईकोर्ट में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक की मांग की है. उसका कहना है कि पत्नी के ‘स्‍ट्रे डॉग्‍स’ (आवारा कुत्तों) के प्रति अत्‍यधिक प्रेम ने उसकी जिंदगी में तनाव, मानसिक यातना और यहां तक कि शारीरिक परेशानी - ‘इरेक्टाइल डिसफंक्शन’ - तक पैदा कर दी. पति का आरोप है कि पत्नी की हरकतें क्रूरता की श्रेणी में आती हैं, इसलिए उसे तलाक मिलना चाहिए.

दंपती की शादी साल 2006 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद पति की परेशानियां शुरू हो गईं. पत्नी एक दिन अपने घर में एक आवारा कुत्ता ले आई, जबकि उनकी हाउसिंग सोसाइटी में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं थी. धीरे-धीरे उसने और भी कई कुत्ते घर में रख लिए. पति का कहना है कि पत्नी ने उसे ही इन कुत्तों की देखभाल, खाना पकाने और सफाई का ज़िम्मा दे दिया. इतना ही नहीं, एक बार जब कुत्ते को बेड पर सोने की ज़िद थी, तो उसने उसे काट भी लिया.

कुत्तो की वजह से सोसाइटी के लोग हो गए खिलाफ

पति का कहना है कि इन कुत्तों की वजह से सोसाइटी के लोग उनके खिलाफ हो गए. साल 2008 में मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पहुंच गया. इसके बाद पत्नी एक एनिमल राइट्स ग्रुप से जुड़ गईं और बार-बार लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने लगीं. पति ने कहा कि पत्नी अक्सर उसे भी पुलिस थाने आने के लिए कहती, और अगर वह मना करता तो गालियां देती और अपमानित करती. इस सब तनाव के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और आखिरकार उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो गई.

बीवी ने रेडियो जॉकी से कराया प्रैंक कॉल

पति ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया कि 1 अप्रैल 2007 को उसकी पत्नी ने एक रेडियो जॉकी से झूठा प्रैंक कॉल करवाया, जिसमें उसके किसी “एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर” का मज़ाक उड़ाया गया. इस घटना ने उसे सामाजिक रूप से शर्मिंदा कर दिया, खासकर उसके कार्यस्थल पर. इस अपमान के बाद वह बेंगलुरु चला गया, लेकिन पत्नी वहां भी उसे कॉल्स और शिकायतों के ज़रिए परेशान करती रही.

2017 में अदालत पहुंचा तलाक का मामला

पति ने 2017 में अहमदाबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, लेकिन पत्नी ने उसका विरोध किया. उसने कहा कि पति ने ही उसे छोड़ दिया था और वही उसे एनिमल एक्टिविज़्म की दुनिया में लेकर गया था. उसने कोर्ट में पति की कुछ तस्वीरें भी पेश कीं, जिनमें वह कुत्तों को गले लगाते और प्यार करते दिख रहा था.

फरवरी 2024 में फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी ने उसके साथ “क्रूरता” की है या उसे “डिज़र्ट” (छोड़ा) है. कोर्ट ने यह भी कहा कि “एक प्रैंक कॉल तलाक का आधार नहीं हो सकता.” अब पति ने हाईकोर्ट में अपील की है. उसने कहा है कि शादी अब “अप्रत्यावर्तनीय रूप से टूट चुकी” है और वह पत्नी को ₹15 लाख अलिमनी देने को तैयार है. वहीं पत्नी ने ₹2 करोड़ की मांग की है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर के लिए तय की है.

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