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31 दिसंबर तक Pan को करा लें Aadhaar Card से लिंक, वरना बैंकिंग और ITR फाइल करने समेत अटक जाएंगे सारे काम; जानें आसान तरीका

PAN और Aadhaar को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है. आयकर विभाग के अनुसार, तय समयसीमा तक लिंक न होने पर PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा. ऐसा होने पर ITR फाइल करना, बैंकिंग सेवाएं लेना और बड़े वित्तीय लेन-देन संभव नहीं होगा. पुराने PAN धारकों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है और इसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है.

31 दिसंबर तक Pan को करा लें Aadhaar Card से लिंक, वरना बैंकिंग और ITR फाइल करने समेत अटक जाएंगे सारे काम; जानें आसान तरीका
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( Image Source:  Sora_ AI )

Aadhaar Pan link status: PAN और Aadhaar लिंक कराने की अंतिम तारीख अब बेहद करीब है. सिर्फ चार दिन बचे हैं. अगर आपने अब तक अपना PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया, तो 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका PAN इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो सकता है. ऐसा होने पर न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, न बैंकिंग और न ही बड़े वित्तीय लेन-देन कर सकेंगे.

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क्या कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में साफ किया था कि जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar के आधार पर जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक कराना अनिवार्य है. विभाग के मुताबिक, तय समयसीमा तक लिंक न कराने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा.

PAN-Aadhaar लिंकिंग क्या है?

PAN-Aadhaar लिंकिंग का मतलब है आपके Permanent Account Number (PAN) को Aadhaar नंबर से जोड़ना. इसका मकसद पहचान की पुष्टि करना, फर्जी या डुप्लीकेट PAN को खत्म करना और टैक्स डेटा को अधिक सटीक बनाना है.

PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी है?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139AA के तहत, हर ऐसा व्यक्ति जिसे PAN जारी किया गया है और जो Aadhaar के लिए पात्र है, उसे अपने Aadhaar की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी. अगर PAN-Aadhaar लिंक नहीं हुआ, तो

  • PAN से ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
  • बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत होगी
  • हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे
  • रिफंड क्लेम नहीं मिलेगा

हालांकि, Aadhaar आधारित आवेदन से जारी हुए नए PAN पहले से ही ऑटोमैटिकली लिंक होते हैं. यह नियम मुख्य रूप से पुराने PAN धारकों पर लागू होता है.

PAN-Aadhaar लिंकिंग सर्विस कौन इस्तेमाल कर सकता है?

यह सुविधा सभी व्यक्तिगत करदाताओं (Individual Taxpayers) के लिए उपलब्ध है, चाहे वे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों या नहीं.

PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए क्या चाहिए?

  • वैध PAN
  • Aadhaar नंबर
  • OTP के लिए मोबाइल नंबर

PAN को Aadhaar से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

  • Step 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing Portal पर जाएं और Quick Links में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें या फिर लॉग-इन करके Profile सेक्शन से ऑप्शन चुनें.
  • Step 2: अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें.
  • Step 3: ‘Continue’ पर क्लिक करें, इसके बाद आप e-Pay Tax पेज पर पहुंचेंगे.
  • Step 4: PAN कन्फर्म करें, मोबाइल नंबर डालें और आए हुए OTP से वेरिफाई करें.
  • Step 5: OTP वेरिफिकेशन के बाद आप e-Pay Tax पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे.
  • Step 6: ‘Proceed’ पर क्लिक करें.
  • Step 7: संबंधित Assessment Year चुनें और Type of Payment में ‘Other Receipts’ सिलेक्ट करें.
  • Step 8: देय राशि अपने आप भर जाएगी. ‘Continue’ पर क्लिक कर भुगतान पूरा करें.
  • Step 9: दोबारा e-Filing Portal पर लॉग-इन करें.
  • Step 10: Dashboard → Profile सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar to PAN’ पर क्लिक करें, Aadhaar नंबर डालें और Validate करें.

क्यों जरूरी है समय पर लिंक कराना?

31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन चूकने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे नए साल में टैक्स और फाइनेंशियल कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. इसलिए अगर अब तक आपने PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया है, तो बिना देरी किए आज ही प्रक्रिया पूरी करें.

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