न भूलें 31 दिसंबर की डेट, PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो पड़ सकते हैं लेने के देने, जानें घर बैठे कैसे करें लिंक
बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश और लोन तक हर जरूरी काम में PAN और Aadhaar इन्हीं दो दस्तावेजों पर टिका है. सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक करना जरूरी कर दिया है और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है. अगर आपने समय रहते यह काम पूरा नहीं किया, तो आपको परेशानी हो सकती है.
आज के समय में हर भारतीय नागरिक के लिए PAN-Aadhaar कार्ड और पैन कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि उसकी पूरी वित्तीय पहचान बन चुके हैं. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक, हर जगह इन दोनों दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. सरकार ने इन्हें आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
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और अब इसकी आखिरी तारीख भी बेहद करीब है. अगर आपने अभी तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो आने वाले दिनों में आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
क्यों जरूरी है आधार–पैन लिंक करना?
मान लीजिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, या फिर कोई नया निवेश करना चाहते हैं. लेकिन अचानक पता चलता है कि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है. इसका मतलब साफ है, न तो आप ITR फाइल कर पाएंगे, न रिफंड मिलेगा और न ही कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. दरअसल, पैन और आधार का लिंक होना आपकी पूरी आर्थिक गतिविधियों की चाबी बन चुका है.
31 दिसंबर की डेडलाइन क्यों है अहम?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ हो जाएगा. यानी वह वैध होते हुए भी किसी काम का नहीं रहेगा. ऐसे में आपको कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.
पैन इनएक्टिव हुआ तो क्या होगा?
- अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. अगर पहले से ज्यादा टैक्स कट चुका है, तो उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा. TDS और TCS सामान्य से ज्यादा दरों पर कटेगा. फॉर्म 15G और 15H मान्य नहीं होंगे.
- डिमैट अकाउंट खोलना या शेयर बाजार से जुड़े किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा.
- म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और इंश्योरेंस में निवेश पर भी रोक लग सकती है. इतना ही नहीं, बैंक अकाउंट से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन और लोन चाहे वह होम लोन हो या पर्सनल लोन, सब अटक सकते हैं.
घर बैठे ऐसे करें आधार–पैन लिंक
इस काम के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.इन पर जाएं.
- क्विक लिंक में ‘लिंक आधार’ विकल्प चुनें.
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार पर लिखा नाम दर्ज करें.
- मोबाइल नंबर डालें और UIDAI से वैलिडेशन की सहमति दें.
- कुछ ही पलों में स्क्रीन पर मैसेज आएगा—“PAN सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.”
अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय जिंदगी बिना रुकावट चलती रहे, तो आधार–पैन लिंक करना आज ही पूरा कर लें. एक छोटा सा कदम आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकता है.





