मध्य प्रदेश में SIR मतदाता सूची 2025 जारी, लिस्ट में ऐसे करें अपना नाम चेक; सूची में नाम नहीं होने पर करें ये काम

मध्य प्रदेश में आगामी चुनावी तैयारियों के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार, 23 दिसंबर 2025 को राज्य की एकीकृत मतदाता सूची का मसौदा आधिकारिक रूप से जारी कर दिया. ड्राफ्ट रोल जारी होते ही राज्य के सभी 52 जिलों में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.;

( Image Source:  ANI )
Edited By :  विशाल पुंडीर
Updated On :

Madhya Pradesh SIR Voter List 2025: मध्य प्रदेश में आगामी चुनावी तैयारियों के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार, 23 दिसंबर 2025 को राज्य की एकीकृत मतदाता सूची का मसौदा आधिकारिक रूप से जारी कर दिया. यह मसौदा सूची विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया का अहम पड़ाव मानी जा रही है, जिसे दो दशकों से अधिक समय बाद इतनी व्यापक स्तर पर अंजाम दिया गया है.

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इस विशेष संशोधन का मकसद वर्ष 2003 के ऐतिहासिक आंकड़ों से मौजूदा रिकॉर्ड का मिलान कर मतदाता डेटाबेस को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है. ड्राफ्ट रोल जारी होते ही राज्य के सभी 52 जिलों में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका

निर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 15 जनवरी 2026 तक चलेगी. यह चरण उन मतदाताओं के लिए बेहद अहम है, जिनका नाम फिलहाल नोटिस की स्थिति में है. यदि पहचान सत्यापन समय पर पूरा नहीं किया गया, तो ऐसे मतदाताओं के नाम 14 फरवरी 2026 को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं. आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे 2026 के चुनावी चक्र में अपने मतदान अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द अपनी स्थिति की जांच करें.

ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम कैसे जांचें?

ऑनलाइन तरीका

1. मतदाता सेवा पोर्टल: voters.eci.gov.in या मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर जाएं.

2. EPIC नंबर से खोजें: ‘EPIC (मतदाता पहचान संख्या) द्वारा खोजें’ विकल्प का उपयोग करें.

3. मतदान केंद्र की जानकारी जांचें: नए नियमों के तहत कई बूथों का पुनर्गठन किया गया है, ताकि एक केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता ही होंय

मतदाता हेल्पलाइन ऐप

यह मोबाइल ऐप ड्राफ्ट रोल में नाम खोजने का सबसे सुविधाजनक जरिया है. EPIC नंबर डालते ही मतदान केंद्र और सीरियल नंबर की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं जांच

1. स्थानीय मतदान केंद्र: हर मतदान केंद्र (आमतौर पर स्कूल या सरकारी भवन) पर मतदाता सूची की भौतिक प्रति उपलब्ध है.

2. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO): आप सीधे अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं. सीईओ कार्यालय के अनुसार, पारदर्शिता के लिए हटाए गए मतदाताओं (मृत, स्थानांतरित) की सूचियां भी बीएलओ के पास मौजूद रहेंगी.

ASD सूची: अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत (ASD) मतदाताओं की सूची भी देखी जा सकती है. अगर आपका नाम गलती से इसमें शामिल है, तो तुरंत सुधार कराना जरूरी है.

नाम गायब या ‘फ्लैग’ होने पर क्या करें?

अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है या किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है, तो 15 जनवरी 2026 तक संबंधित फॉर्म जमा किए जा सकते हैं

1. फॉर्म 6: नया नाम जोड़ने के लिए या नए मतदाताओं के लिए (1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले).

2. फॉर्म 7: किसी नाम को हटाने के लिए (जैसे परिवार के किसी सदस्य का निधन).

3. फॉर्म 8: नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो या रिश्तेदार के नाम में सुधार के लिए.

नोटिस वाले मतदाताओं के लिए अहम चेतावनी

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड 2003 के आंकड़ों से मेल नहीं खा पाया है, उन्हें ईआरओ के नोटिस का जवाब पहचान प्रमाण (आधार, पैन आदि) के साथ देना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने पर उनका नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है.

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