क्या है India Post का Dhruva System? हर घर को मिलेगा यूनिक डिजिटल एड्रेस, खत्म होंगी डिलीवरी और KYC की दिक्कतें
भारत ने DHRUVA (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address) सिस्टम लॉन्च किया है, जो देश में एड्रेस के डिजिटलीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इस सिस्टम के तहत हर भौतिक पते को एक Digital Address Identifier (DAI) दिया जाएगा, जिससे एड्रेस वेरिफिकेशन, डिलीवरी, फाइनेंशियल KYC, सरकारी योजना लाभ और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ अधिक सटीक और तेज़ होंगी. इसके लिए सरकार ने Post Office Act, 2023 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है ताकि डिजिटल एड्रेस को कानूनी मान्यता मिल सके.;
India Post: भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले चरण में ले जाते हुए DHRUVA (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address) नामक एक क्रांतिकारी डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है. संचार मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स द्वारा प्रस्तावित यह नई व्यवस्था देश में एड्रेस की पहचान, सत्यापन और उपयोग के तरीके को पूरी तरह बदलने जा रही है.
स्टेट मिरर अब WhatsApp पर भी, सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें
DHRUVA को Address as a Service (AaaS) के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य एड्रेस डेटा को सुरक्षित, विश्वसनीय और हर सेक्टर के लिए उपयोगी बनाना है.
क्या है DHRUVA?
DHRUVA के तहत भारत के हर भौतिक पते को एक Digital Address Identifier (DAI) दिया जाएगा. इसका फुल फॉर्म: Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address है. यह एक यूनिक डिजिटल एड्रेस कोड होगा, जो पते की सटीक लोकेशन, सत्यापन और डिजिटल उपयोग को आसान बनाएगा. इस सिस्टम से सबसे बड़ा लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां एड्रेस की अस्पष्टता या असमानता के कारण पार्सल व डिलीवरी में देरी, सरकारी योजनाओं का गलत लक्ष्य निर्धारण और बैंकिंग व KYC वेरिफिकेशन में दिक्कत जैसी समस्याएं अक्सर सामने आती हैं.
DHRUVA का लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और एक समान बनाना है, ताकि लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, फाइनेंस और सरकार की योजनाओं में एड्रेस से जुड़ी सभी बाधाएँ समाप्त हो सकें.
कानूनी आधार: Post Office Act 2023 में बदलाव
DHRUVA को देशव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने Post Office Act, 2023 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. ड्राफ्ट संशोधन में यह प्रावधान शामिल हैं;
- डिजिटल एड्रेस निर्माण और उपयोग को कानूनी वैधता
- एड्रेस इकोसिस्टम के सभी संस्थानों की जिम्मेदारी तय करना
- प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और यूज़र की सहमति सुनिश्चित करना
- राष्ट्रीय स्तर पर Network Administrator की नियुक्ति
- सभी डिजिटल एड्रेस सिस्टम्स की इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना
यह बदलाव सरकार को DHRUVA जैसे डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को विनियमित करने और इसे राष्ट्रीय मानक बनाने में सक्षम करेगा.
DHRUVA इकोसिस्टम की प्रमुख विशेषताएं
- Digital Address Identifier (DAI): हर पते को एक यूनिक डिजिटल कोड मिलेगा, जो सुरक्षित, भू-स्थान आधारित, और वेरिफाइड पोस्टल डेटा से जुड़ा हुआ होगा.
- Address Service Providers (ASPs): सरकारी और निजी संस्थान लाइसेंस लेकर एड्रेस क्रिएशन, मैपिंग, वेरिफिकेशन जैसी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे.
- Address Validation Agencies (AVAs): ये स्वतंत्र एजेंसियां किसी भी एड्रेस डेटा को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होंगी.
- इंटरऑपरेबिलिटी और राष्ट्रीय मानक: देश में मौजूद सभी डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम एक दूसरे के साथ आसानी से काम करेंगे.
- Consent-Based Model: कोई भी डिजिटल एड्रेस केवल यूज़र की सहमति से बनेगा और सहमति के साथ ही साझा या उपयोग किया जाएगा, यह डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
क्यों जरूरी है DHRUVA?
भारत का एड्रेसिंग सिस्टम वर्षों से असंगठित रहा है, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में... इससे अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे;
- डिलीवरी में देरी या असफलता
- सरकारी योजनाओं की गलत टार्गेटिंग
- KYC और बैंकिंग वेरिफिकेशन में रुकावट
- लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी वृद्धि
DHRUVA इन सभी समस्याओं का समाधान करता है:
- एड्रेस को पूरे देश में एक समान मानकीकरण
- डिजिटल गवर्नेंस को तेज़ और कुशल बनाना
- सरकारी सब्सिडी और वेलफेयर योजनाओं की सटीक डिलीवरी
- ई-कॉमर्स व लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाना
- पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं को आसान बनाना
समयसीमा और जन-भागीदारी
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने DHRUVA के लिए ड्राफ्ट बिल और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए हैं.
- ड्राफ्ट जारी: 7 दिसंबर 2025
- सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित: 31 दिसंबर 2025 तक
- सरकार ने नागरिकों, उद्योग संगठनों, स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स कंपनियों, NGOs और विशेषज्ञों से ईमेल के माध्यम से सुझाव भेजने का अनुरोध किया है.