5वीं क्लास में हुई थी छात्रा के साथ हैवानियत, 11 साल बाद ऐसे खुला राज…कोर्ट ने ट्यूशन टीचर को भेजा 18 साल के लिए जेल

केरल की एक अदालत ने 11 साल पुराने यौन शोषण के मामले में एक ट्यूशन टीचर को 18 साल की कठोर सजा सुनाई है. आरोपी ने पीड़िता का यौन शोषण तब किया था जब वह 5वीं क्लास में थी.

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Edited By :  समी सिद्दीकी
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Kerala News: केरल में एक विशेष अदालत ने 11 साल पुराने यौन शोषण के मामले में एक ट्यूशन टीचर को 18 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है. यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि पीड़िता ने घटना के 11 साल बाद अपनी आपबीती सुनाई, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है.

यह घटना साल 2013-14 की है. उस समय दलित पीड़िता पांचवीं क्लास की छात्रा थी और आरोपी सुभाष कुमार (57 वर्ष) उसे ट्यूशन पढ़ाता था. जांच के अनुसार, बार-बार होने वाले शोषण से परेशान होकर लड़की ने ट्यूशन जाना छोड़ दिया था, लेकिन डर की वजह से उसने यह बात अपने परिवार को नहीं बताई थी.

11 साल बाद कैसे हुआ खुलासा?

अब वह लड़की एक मेडिकल छात्रा है. जुलाई 2024 में डिप्रेशन का इलाज कराते समय उसने अपनी थेरेपी के दौरान डॉक्टर को इस पुराने हादसे के बारे में बताया. डॉक्टर की सलाह पर उसने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

कॉलेज में कैसे जागा पुराना ट्रॉमा?

पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि इस सदमे की वजह से उसे अक्सर पैनिक अटैक आते थे. कॉलेज के दूसरे साल में जब उसकी मुलाकात एक दोस्त के पिता से हुई, तो उसे पुरानी यादें ताजा हो गईं और उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसने इलाज कराने का फैसला किया.

कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

फास्ट-ट्रैक कोर्ट की जज अंजू मीरा बिरला ने सुभाष कुमार को पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है. कोर्ट ने कहा कि दोषी को 18 साल की कड़ी कैद काटनी होगी. उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर उसे 3.5 साल अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.

देरी से शिकायत पर कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने यह भी माना कि रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी पूरी तरह जायज है. कोर्ट के अनुसार, मानसिक सदमे और सामाजिक स्थिति की वजह से पीड़िता चुप रही, इसलिए उसकी गवाही पर शक करने का कोई कारण नहीं है.

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