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The Kerala Story 2 पर मद्रास हाई कोर्ट सख्त, पाइरेसी और अवैध ब्रॉडकास्टिंग पर रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) की अवैध ऑनलाइन और केबल ब्रॉडकास्टिंग पर सख्त रोक लगा दी है. कोर्ट ने माना कि इससे फिल्म निर्माताओं को अपूरणीय नुकसान हो सकता है.

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( Image Source:  IMDB )
रूपाली राय
Edited By: रूपाली राय4 Mins Read

Updated on: 3 March 2026 2:16 PM IST

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) का नाम सुनते ही काफी विवाद और चर्चा याद आ जाती है. यह फिल्म कामाख्या नारायण सिंह ने निर्देशित की है और विपुल अमृतलाल शाह ने इसे बनवाया है. यह फिल्म 28 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लेकिन रिलीज के ठीक बाद ही इसमें कुछ कानूनी परेशानियां आईं. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, 3 मार्च 2026 को मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों (ISP) और केबल टीवी ऑपरेटरों को सख्त आदेश दिया कि वे इस फिल्म को अवैध तरीके से (पाइरेसी या अनऑथॉराइज़्ड ब्रॉडकास्ट) कहीं भी न दिखाएं.

फिल्म के निर्माताओं ने दो अलग-अलग आवेदन दायर किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग फिल्म को कॉपीराइट तोड़कर ऑनलाइन या केबल पर बिना इजाजत चला रहे हैं. जज सेंथिलकुमार राममूर्ति ने दोनों आवेदनों पर सुनवाई की. निर्माताओं ने साबित करने के लिए सीबीएफसी (सेंसर बोर्ड) का सर्टिफिकेट पेश किया, जिसमें उन्हें ही फिल्म का आधिकारिक निर्माता बताया गया है.

हो सकता है बड़ा नुकसान

कोर्ट ने माना कि अगर ऐसे इलीगल ब्रॉडकास्टिंग को अभी नहीं रोका गया, तो फिल्ममेकर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो बाद में ठीक नहीं किया जा सकता. लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश बहुत व्यापक है, इसलिए हो सकता है कि कुछ निर्दोष कंपनियों या लोगों के बिजनेस पर असर पड़ जाए. इसलिए निर्माताओं को कंपेंसेशन देने का भरोसा देना होगा, अगर कोई नुकसान होता है. आखिरकार, कोर्ट ने 23 मार्च 2026 तक के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दी. यानी इस तारीख तक फिल्म का कोई भी इलीगल ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकता. प्रतिवादियों (जिनके खिलाफ केस है) को 23 मार्च तक जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया गया है. साथ ही, निर्माताओं को कोर्ट के नियमों (सीपीसी ऑर्डर XXXIX नियम 3) का पालन भी करना होगा.

फिल्म की कहानी क्या है?

यह फिल्म तीन युवा लड़कियों की जिंदगी पर बेस्ड है. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे वे धोखे से शादी के जाल में फंस जाती हैं और फिर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है. यह पहली फिल्म 'द केरल स्टोरी' की अगली कड़ी है, जो पहले ही काफी विवादास्पद रही थी.

रिलीज से पहले की परेशानियां

फिल्म रिलीज होने से पहले ही कई कानूनी मुश्किलों में फंसी. केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी. इस वजह से फिल्म को रिलीज से कुछ घंटे पहले ही थिएटर्स से हटाना पड़ा. बाद में हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच (डिवीजन बेंच) ने उस रोक को हटा दिया, जिसके बाद फिल्म को आखिरकार 28 फरवरी (शनिवार) को रिलीज करने की इजाजत मिली. केरल के कुछ राजनीतिक लोगों ने फिल्म की खूब आलोचना की और इसे प्रोपगैंडा कहा. फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा, अर्जन सिंह औजला और युक्तम खोल्सा जैसे कलाकार नजर आए हैं.

बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

फिल्म को लेकर विवाद के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इसने ठीक-ठाक शुरुआत की. पहले तीन दिनों में भारत में फिल्म ने लगभग 11.35 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) कमाए. हालांकि, पहले भाग 'द केरल स्टोरी' की तुलना में यह कम है, लेकिन वीकेंड पर अच्छी कमाई हुई. सोमवार को कमाई थोड़ी घटी और 2 करोड़ से कम रही, क्योंकि वीकडे में थिएटर्स में भीड़ कम होती है.

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