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ड्यूटी ऑफ से एक मिनट पहले निकलने पर कंपनी ने छीनी महिला की नौकरी, क्या रहा लेबर कोर्ट का फैसला?

वांग नाम की महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह 6 अलग अलग मौके पर एक मिनट से पहले ही ऑफिस से निकल गई थी. जबकि महिला ने अपने अच्छे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए अपनी नौकरी का बचाव करना चाहा लेकिन बावजूद उसके उसे निकाल दिया गया.

ड्यूटी ऑफ से एक मिनट पहले निकलने पर कंपनी ने छीनी महिला की नौकरी, क्या रहा लेबर कोर्ट का फैसला?
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रूपाली राय
Edited By: रूपाली राय

Updated on: 13 April 2025 10:08 AM IST

हर ऑफिस के अपने नियम होते हैं, खासकर एम्प्लॉई के आने से लेकर उनके जाने तक पर नजर रखी जाती हैं. हालांकि अच्छे काम का रिकॉर्ड बनाने के बाद हर एम्प्लॉई को यह ख्याल आता है कि उसके अच्छे काम को देखते हुए मैनेजर उसकी छोटी-गलती माफ कर देगा. लेकिन यहां नोटिस या गलती पर सुधार करने को कहना तो दूर एक कंपनी ने अपनी महिला कर्मचारी को एक मिनट पहले निकलने के लिए उसे नौकरी से ही निकाल दिया.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चाइना में वांग नाम की महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह 6 अलग अलग मौके पर एक मिनट से पहले ही ऑफिस से निकल गई थी. जिसके बाद मैनेजर ने उसे फोन लगाया और उसे नौकरी से निकालने की सुचना दी. उसके मैनेजर ने उसे बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वह छह मौकों पर तय समय से थोड़ा पहले ही अपना डेस्क छोड़कर चली गई थीं. जिसकी वजह से उसे निकला जा रहा है.

महिला ने किया कोर्ट का रुख

जबकि महिला ने अपने अच्छे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए अपनी नौकरी का बचाव करना चाहा लेकिन बावजूद उसके उसे निकाल दिया गया.कंपनी और मैनेजर के इस अनप्रोफेशनल रवैये से महिला मानसिक रूप से काफी आहत हुई और उसने लेबर कोर्ट का रुख किया. स्थानीय अदालत के हाल ही के फैसले के अनुसार, महिला को बिना नोटिस के निकालने को अवैध बताया.

इस तरह से निकालना अनुचित है

अदालत ने कहा कि हालांकि वांग ने एक मिनट पहले काम छोड़ दिया, सिर्फ इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता. अगर कंपनी को उसके एक मिनट पहले जाने से दिक्कत थी तो पहले चेतावनी दी जानी चाहिए तो और अपनी टाइम रुटीन में सुधार करने को कहा जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ मिनट पहले निकल जाने पर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना अनुचित है. अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि वह वांग को मुआवज़ा दे, हालांकि सटीक राशि का खुलासा नहीं किया गया. आमतौर पर, ऐसे मामलों में मुआवज़ा स्थानीय लेबर लॉ और सैलरी स्ट्रकचर के आधार पर 1.5 लाख से ​​4 लाख के बीच हो सकता है.

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