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संसद में PM CARES फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर न हो कोई सवाल, PMO ने लोकसभा सचिवालय को क्यों दिया निर्देश?

PMO ने लोकसभा सचिवालय को स्पष्ट रूप से कहा है कि PM CARES फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और नेशनल डिफेंस फंड (NDF) से जुड़े सवाल लोकसभा में नहीं पूछे जाने चाहिए.

संसद में PM CARES फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर न हो कोई सवाल, PMO ने लोकसभा सचिवालय को क्यों दिया निर्देश?
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( Image Source:  X/ @Vtxt21 )
विशाल पुंडीर
Edited By: विशाल पुंडीर

Published on: 9 Feb 2026 7:49 AM

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने लोकसभा सचिवालय को स्पष्ट रूप से कहा है कि PM CARES फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और नेशनल डिफेंस फंड (NDF) से जुड़े सवालों को लोकसभा में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. PMO ने यह निर्देश लोकसभा के व्यापार संचालन नियमों के आधार पर लागू नियमों का हवाला देकर दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, PMO ने यह कहा है कि इन तीनों कोषों पर सवाल लोकसभा में तब तक नहीं होंगे जब तक यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि वे संविधान द्वारा नियंत्रित सरकारी निधि नहीं हैं और इनका संचालन सार्वजनिक दान पर आधारित है न कि Consolidated Fund of India से.

PMO ने क्यों कहा ऐसा?

PMO ने लोकसभा सचिवालय को 30 जनवरी को लिखे पत्र में कहा कि PM CARES, PMNRF और NDF संबंधित प्रश्न लोकसभा के नियम 41(2)(viii) और 41(2)(xvii) के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं. इन नियमों के अनुसार ऐसे विषयों पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते जो भारत सरकार का प्राथमिक काम नहीं हैं या ऐसे विषय जिनके नियंत्रण में ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं हों जो सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं.

PMO का तर्क है कि इन तीनों निधि प्रक्रिया में केंद्र सरकार की प्राथमिक वित्तीय जिम्मेदारी शामिल नहीं है क्योंकि इनका संचालन पूरा-पूरा सार्वजनिक दान पर आधारित है. इसलिए लोकसभा में इन निधियों से जुड़े सवालों को नहीं किया जाना चाहिए.

नियम 41(2)(viii) और 41(2)(xvii) का क्या मतलब?

Rule 41(2)(viii): जिस विषय का संबंध भारत सरकार के मूल कार्य से नहीं है, उस विषय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता.

Rule 41(2)(xvii): ऐसे विषय जिनका नियंत्रण ऐसे निकाय या व्यक्तियों के पास हो जो सरकार के नियंत्रण में न हों.

PM CARES, PMNRF और NDF कोष क्या हैं?

PM CARES Fund: यह फंड मार्च 2020 में COVID-19 जैसी आपात स्थितियों का सामना करने के लिए सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था. यह कोष सरकारी निधि नहीं बल्कि दान पर आधारित है और इसका उद्देश्य आपात राहत कार्यों को तत्काल सहायता प्रदान करना है.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) : यह कोष जनसाधारण के दान से संचालित होता है और इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं, बड़े हादसों, दंगों आदि से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए किया जाता है.

राष्ट्रीय रक्षा कोष (National Defence Fund): यह कोष सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए बनाया गया है और उसके दान भी सार्वजनिक योगदान पर निर्भर रहते हैं.

क्या लोकसभा में इन पर सवाल पूछना पूरी तरह बंद?

PMO ने कहा है कि यदि ऐसा कोई मामला उठे जिसमें ये निर्धारित नियम लागू होते हैं, तो लोकसभा के व्यापार संचालन नियमों का उपयोग कर निर्णय लिया जा सकता है कि सवाल को अनुमति दी जाए या नहीं. इस लिहाज से यह निर्देश एक सख्त दायरेबद्ध नीति के रूप में बताया जा रहा है.

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