पाकिस्तानी महिला से किया ऑनलाइन निकाह, वीजा खत्म होने के बाद भी दी पनाह... कौन हैं मुनीर अहमद, जिन्हें CRPF ने किया बर्खास्त?
CRPF जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तान की मीनल खान से ऑनलाइन निकाह किया, जिसकी जानकारी उन्होंने विभाग को नहीं दी. मीनल 28 फरवरी को अल्पकालिक वीजा पर भारत आईं, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी देश में रहीं. इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उठने के बाद मुनीर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. हालांकि, मुनीर का दावा है कि उन्होंने शादी की सूचना पहले ही सीआरपीएफ को दे दी थी और दस्तावेज भी जमा किए थे.

Munir Ahmed Pakistani woman marriage: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला से अपने निकाह की बात छिपाने और उसे वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहने देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सीआरपीएफ ने कहा कि मुनीर अहमद ने सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा किया.
CRPF ने एक बयान में कहा, ''गंभीर चिंता के मामले में, सीआरपीएफ की 41 बटालियन के CT/GD मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी को छिपाने और उसके वीजा की वैधता से परे उसे जानबूझकर शरण देने के लिए तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. उनके कार्यों को सेवा आचरण के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया.''
कौन हैं मुनीर अहमद?
मुनीर अहमद जम्मू के घरोटा के रहने वाले हैं. वे 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे. वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के शिव खोरी क्षेत्र में थी. उन्होंने 24 मई 2024 को पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली मीनल खान से वीडियो कॉल के माध्यम से निकाह किया था. वीजा संबंधी समस्याओं के कारण यह शादी ऑनलाइन संपन्न हुई थी.
28 फरवरी को भारत आईं मीनल खान
मीनल खान 28 फरवरी 2025 को अल्पकालिक वीजा पर अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए भारत आईं. वीजा की अवधि 22 मार्च को खत्म हो गई. जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया तो मीनल खान को भी भारत छोड़ने का आदेश मिला. हालांकि, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें 10 दिन की राहत दी.
सीआरपीएफ ने मुनीर अहमद को किया बर्खास्त
सीआरपीएफ ने मुनीर अहमद को सेवा नियमों का उल्लंघन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने विभाग को अपनी शादी और पत्नी के वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने की जानकारी नहीं दी.
मुनीर ने कहा- विभाग को शादी की जानकारी दी थी
मुनीर का दावा है कि उन्होंने दिसंबर 2022 में विभाग को शादी की जानकारी दी थी और 30 अप्रैल 2023 को उन्हें मुख्यालय से औपचारिक अनुमति भी मिली थी. उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे विवाह प्रमाणपत्र, फोटो और परिवार के सदस्यों के हलफनामे भी जमा किए थे. मार्च में पत्नी के आगमन के बाद, उन्होंने उसके लिए दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया और ड्यूटी पर लौटने के बाद विवाह को आधिकारिक सीआरपीएफ दस्तावेजों में दर्ज किया.