'किराया 35-39 हजार तक कैसे पहुंचा...', IndiGo संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार; जानें 10 बड़ी बातें
इंडिगो द्वारा सैकड़ों उड़ानें रद्द किए जाने के बाद उत्पन्न हुआ हवाई संकट लगातार गहराता जा रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट सहित देशभर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं, जिसके बीच बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने सवाल उठाया कि जब स्थिति बिगड़ रही थी, तो सरकार ने क्या कदम उठाए?
देश की सबसे बड़ी एयरलाइनों में शामिल इंडिगो द्वारा सैकड़ों उड़ानें रद्द किए जाने के बाद उत्पन्न हुआ हवाई संकट लगातार गहराता जा रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट सहित देशभर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं, जिसके बीच बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने सवाल उठाया कि जब स्थिति बिगड़ रही थी, तो सरकार ने क्या कदम उठाए और हवाई किराया अचानक 35,000 से 39,000 रुपये तक कैसे पहुंच गया?
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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संकट के वक्त अन्य एयरलाइनों द्वारा किराया बढ़ा देना, यात्री हितों के साथ खुला खिलवाड़ है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई कि यात्रियों को मजबूरी का फायदा उठाने से बचाया जा सके.
दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार की 10 बड़ी बातें
1. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गेडेला ने केंद्र पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा "ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? यात्रियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए?"
2. उन्होंने आगे सवाल किया "अगर संकट पैदा होता है तो अन्य एयरलाइनों को इसका फायदा उठाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? किराया 35-39 हजार तक कैसे पहुंच सकता है? एयरलाइंस इस तरह शुल्क लेना कैसे शुरू कर देती हैं?"
3. अदालत ने सरकार से पूछा कि फंसे यात्रियों के प्रबंधन और हवाई अड्डों पर उत्पीड़न रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?
4. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भेजा है. ASG के अनुसार "एयरलाइन ने विस्तृत रूप से माफी मांगी है."
5. एयरलाइन द्वारा बार-बार विस्तार मांगने और एकल पीठ के समक्ष लगातार दिए गए भरोसों के कारण FDTL (Flight Duty Time Limit) व्यवस्था के कार्यान्वयन में 2024 से देरी हो रही है.
6. इंडिगो द्वारा 2 दिसंबर से सैकड़ों उड़ानें रद्द किए जाने से पैदा अव्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर चिंता जताई है.
7. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा "यह एक गंभीर मामला है. लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं. भारत सरकार ने समय पर कार्रवाई की है, यह हमें पता है."
8. हालांकि शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली.
9. इंडिगो ने पायलटों के फ्लाइट ड्यूटी और आराम संबंधी नियमों (FDTL) में बदलाव को उड़ान रद्द होने का कारण बताया है. एयरलाइन के फैसले के बाद देशभर में सैकड़ों उड़ानें कैंसिल, कई एयरपोर्ट पर भारी भीड़, यात्रियों को घंटों इंतजार और परेशानी और किराए में अचानक बेतहाशा वृद्धि हुई.
10. दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि हवाई किराए की मनमानी को रोका जाए, फंसे यात्रियों को तत्काल राहत मिले, उड़ानों के संचालन में स्थिरता बहाल की जाए और एयरलाइन पर उचित कार्रवाई की जाए.





