महाकुंभ पहुंची 'Anupamaa' स्टार Rupali Ganguly, गंगा आरती में एक्ट्रेस हुईं शामिल
हिंदू आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने रुपाली गांगुली संग पूजा अर्चना की तस्वीरें शेयर की है. जिसमें रुपाली गंगा आरती करती नजर आ रही हैं. रुपाली को उनके पॉपुलर शो 'अनुपमा' के लिए जाना जाता है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी सौतेली बेटी ईशा की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी थी.
पॉपुलर टीवी शो 'अनुपमा' (Anupamaa) के लिए जानी जाती रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) प्रयागराज के महाकुंभ पहुंची, जहां एक्ट्रेस गंगा आरती में शामिल हुईं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा हैंडल पर महाकुंभ से कुछ खास तस्वीरें शेयर की है. रूपाली गांगुली सिंपल अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लग रही है. वह अन्य गुरुओं के साथ आरती करती नजर आईं. वह नंगे पैर और सिर को दुपट्टे से ढके हुए नजर आईं.
हिंदू आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने रुपाली संग पूजा अर्चना की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'पॉपुलर टीवी शो 'अनुपमा' में लीड रोल निभाने वाली रूपाली गांगुली जी @rupaliganguly का महाकुंभ की दिव्य धरा परमार्थ निकेतन @parmarthniketan शिविर, प्रयागराज में आगमन. पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी @pujyaswamiji और पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी @sadhviji के पावन सान्निध्य में संगम आरती का दिव्य, अलौकिक अद्भुत दृश्य.'
इस वजह से सुर्ख़ियों में हैं रुपाली
वैसे एक्ट्रेस अपने निजी कारणों से ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट लिखा और रुपाली को 'डेविल' कहा और अपने बर्थडे पर अगली अदालत की सुनवाई फिक्स्ड करने के लिए उनकी आलोचना की. ईशा ने लिखा, 'मेरे बर्थडे पर अगली अदालत की तारीख तय करने के लिए दुष्ट सौतेली महिला को धन्यवाद।'रूपाली गांगुली और उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा, जो अश्विन वर्मा की दूसरी पत्नी प्रियंका वर्मा की बेटी हैं, के बीच विवाद पिछले साल के अंत में शुरू हुआ जब बाद में दावा किया गया कि 'अनुपमा' स्टार ने उनका घर तोड़ दिया और उन्हें टॉक्सिक महिला बताया था.
50 करोड़ रुपये की मानहानि
बाद में, रूपाली ने ईशा के खिलाफ 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा भी दायर किया, जिसके बाद रूपाली ने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिया. इस साल जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईशा के खिलाफ इस मानहानि के मुकदमे में रूपाली को अंतरिम राहत दी थी. अदालत ने वर्मा और डिजिटल प्लेटफार्मों को अपमानजनक सामग्री पब्लिश करने या शेयर करने से रोक दिया.





