अगर आपके पास भी हैं दो पैन कार्ड तो आपको भी आजम खान की तरह हो सकती है जेल, जानें क्या हैं नियम और कैसे बचें
भारत में 2-2 पैन कार्ड रखना अपराध की श्रेणी में आता है. जिसको लेकर हाल ही में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट ने सजा सुनाई है. अगर आपके पास भी 2-2 पैन कार्ड है तो आज ही उसको डिएक्टिवेट करा लें.
भारत में पैन कार्ड हर वित्तीय लेन-देन की आधारशिला बन गया है, हर व्यक्ति के लिए ये अब काफी जरूरी हो गया है. जिसकी जरूरत बैक में अकाउंट खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न, शेयर मार्केट आदि में पड़ती है. वहीं पैन कार्ड को लेकर कुछ कड़े नियम-कानून भी बनाए गए हैं. किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए यदि कोई फर्जी तरीके से 2-2 पैन करार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसको सजा भी होती है जो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के साथ हुआ.
बीते दिन समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2-2 पैन कार्ड रखने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई. फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट ने दोषी पाया, जिसके बाद 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए दोनों को सजा सुनाई गई.
2 पैन कार्ड के दंड
भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2-2 पैन कार्ड रखता है तो वो धारा 272B के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा. वैसे तो इसके इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई फर्जी पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना ज्यादा और जेल की भी सजा होती है.
2 पैन कार्ड रखने से होने वाली समस्या
2 पैन कार्ड होने से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जैसे बैक अकाउंट खोलने में दिक्कत, KYC में दिक्कत, लोन लेने में दिक्कत और बड़ी वित्तीय लेन-देन में परेशानी. इसके अलावा ITR भरते समय भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि सिस्टम 2 पैन कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है. वहीं आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंकिंग में दिक्कत आती है.
अगर आपके पास भी है 2 पैन कार्ड तो कैसे करें बचाव?
यदि गलती से आपके भी 2 पैन कार्ड बन गए हैं, अपने एक अतिरिक्त पैन कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन ‘Surrender Duplicate PAN’ प्रक्रिया के माध्यम से डिएक्टिवेट करा सकते हैं. जो आपको NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर मिल जाएगा.





