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Inactive PF Account Alert: ऐसे चालू करें खाता और निकालें अपनी जमा रकम

EPFO Inactive Account: ईपीएफओ ने 7 लाख से ज्यादा इनऑपरेटिव खातों को सेटल करने की प्रक्रिया शुरू की है. जानिए किन खातों में पैसा सीधे मिलेगा और किन्हें अनब्लॉक कराना जरूरी है.

EPFO inactive account PF account unblock kaise kare
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( Image Source:  Sora AI )

Inactive PF Account Alert : अगर आपका पुराना PF अकाउंट अचानक इनएक्टिव या बंद दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे लाखों खातों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे खाताधारकों को राहत मिल सकती है. खासकर जिन खातों में छोटी रकम पड़ी है, उन्हें सीधे सेटल किया जा रहा है, जबकि ज्यादा बैलेंस वाले खातों को अनब्लॉक कर पैसे निकालने की सुविधा दी जा रही है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आपका PF अकाउंट क्यों बंद होता है, उसे दोबारा कैसे चालू करें और पैसा निकालने का सही तरीका क्या है.

क्या है इनएक्टिव PF अकाउंट और यह कब बंद माना जाता है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी (EPFO) के नियमों के मुताबिक अगर किसी PF खाते में लगातार 36 महीने (3 साल) तक कोई लेनदेन या योगदान नहीं होता, तो उसे इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय मान लिया जाता है. ऐसे खातों पर सुरक्षा कारणों से कई बार लिमिटेशन लगा दी जाती है और ब्याज मिलना भी बंद हो सकता है.

EPFO ने इनएक्टिव खातों को लेकर क्या नया फैसला लिया?

हाल ही में EPFO ने 7 लाख से ज्यादा इनऑपरेटिव खातों को सेटल करने का निर्णय लिया है. जिन खातों में 1,000 रुपये से कम रकम है, उनका पैसा सीधे खाताधारक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते आधार लिंक और KYC पूरी हो.

किन खातों में पैसा सीधे मिलेगा और किन्हें प्रक्रिया पूरी करनी होगी?

अगर आपके PF खाते में 1,000 रुपये से कम बैलेंस है, तो आपको अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ सकती. लेकिन जिन खातों में 1,000 रुपये से ज्यादा रकम है, उन्हें अनब्लॉक कराना और क्लेम प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा. ऐसे मामलों में पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होता.

PF अकाउंट किन परिस्थितियों में इनएक्टिव हो जाता है?

PF खाता कई कारणों से निष्क्रिय हो सकता है. जैसे नौकरी छोड़ने के बाद लंबे समय तक योगदान न होना, रिटायरमेंट के बाद 36 महीने तक कोई गतिविधि न होना, विदेश में बस जाना या खाताधारक की मृत्यु. इन सभी स्थितियों में खाता इनऑपरेटिव हो सकता है.

इनएक्टिव PF अकाउंट को अनब्लॉक कैसे करें?

अगर आपका PF अकाउंट बंद या ब्लॉक हो गया है, तो उसे दोबारा चालू करना संभव है. इसके लिए सबसे पहले अपने UAN को एक्टिव रखें और KYC (आधार, पैन, बैंक डिटेल) अपडेट करें. इसके बाद EPFO पोर्टल पर जाकर इनऑपरेटिव अकाउंट को अनब्लॉक करने का अनुरोध दर्ज करें. जब नियोक्ता और EPFO अधिकारी इसे वेरीफाई कर देते हैं, तो खाता फिर से सक्रिय हो जाता है.

PF का पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया क्या है?

अकाउंट अनब्लॉक होने के बाद आप आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए EPFO पोर्टल पर लॉगिन कर फॉर्म-19 भरना होता है. क्लेम सबमिट होने के बाद वेरिफिकेशन पूरा होते ही रकम सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

क्या इनएक्टिव अकाउंट पर ब्याज मिलता है?

ध्यान देने वाली बात यह है कि जब PF खाता इनऑपरेटिव हो जाता है, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है. इसलिए लंबे समय तक खाता निष्क्रिय रखना नुकसानदायक हो सकता है.

नौकरी बदलने पर PF अकाउंट को कैसे मैनेज करें?

एक्सपर्ट्स की सलाह है कि नौकरी बदलते समय PF अकाउंट को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर कर लेना चाहिए. इससे खाता सक्रिय रहता है और ब्याज का नुकसान नहीं होता. अगर आप नौकरी में नहीं हैं, तो बेहतर है कि समय रहते पैसा निकाल लें.

किन बातों का रखें खास ध्यान?

  • PF से जुड़ी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है KYC अपडेट रखना और UAN को एक्टिव रखना. साथ ही, समय-समय पर अपने अकाउंट की स्थिति चेक करते रहें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.
  • EPFO का यह कदम लाखों खाताधारकों के लिए राहत भरा है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी है कि अपने PF अकाउंट को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें. सही समय पर कार्रवाई कर आप न सिर्फ अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि ब्याज का नुकसान भी बचा सकते हैं.
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