पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला तो चंदन गुप्ता को मार दी थी गोली, अब आया अदालत का फैसला
उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या के मामले पर 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है. 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई. आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी.;
आज से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज में दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई. आपको बता दें कि ये लड़ाई इस हद तक बढ़ी इसमें चंदन गुप्ता नाम के शख्स की मौत हो गई. हालांकि चंदन की हत्या के मामले में NIA ने 28 लोगों को दोषी पाया था. इसी हत्याकांड मामले पर लखनऊ की NIA कोर्ट आज दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि 6 साल के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई.
कैसे हुई थी हत्या?
आपको बता दें ये मामला साल 2018 में 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ था. उस समय कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी. इसी यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या को अंजाम दिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तिरंगा रैली में चंदन और उसका भाई विवेक गुप्ता अपने कई दोस्तों के साथ थे. सभी लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगा लेकर अपनी-अपनी बाइकों पर सवार होकर निकले.
वहीं इसी दौरान ये रैली जैसे ही बालिका इंटर कॉलेज के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका. रास्ता रोकने वाले शख्स ही इस हत्या में आरोपी पाए गए. बता दें कि आरोपियों की पहचान सलीम, वसीम, नसीम के रूप में हुई. इनके साथ भी कई लोग शामिल थे.
हथियार दिखाए और नारे लगाने पर दिया जोर
जानकारी के अनुसार इसी दौरान भीड़ ने चंदन गुप्ता और उनके साथियों के हाथ से पहले तिरंगा छीना और उसे जमीन पर फेंक दिया. इसके बाद चंदन गुप्ता और उसके दोस्तों को धमकी देने लगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं. आरोपियों ने कहा कि यदि इस रास्ते से होकर वे निकलना चाहते हैं, तो ऐसे नारे लगाने होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा. हालांकि इसका विरोद चंदन गुप्ता ने किया जिसके बाद उसपर पथराव किए गोली मारी जिससे उसकी हत्या हुई.
इलाज के दौरान हुई मौत
जानकारी के अनुसार पथराव के दौरान चंदन और उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की. लेकिन तब तक चंदन के गोली लग चुकी थी. मामला कासगंज थाने पहुंचा. पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, डॉक्टरों ने चंदन के इलाज के दौरान उसे मृत घोषित किया. हालांकि इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और पिता सुशील गुप्ता ने हत्या पर FIR दर्ज कराई है.
इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
वहीं इस मामले में वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु उर्फ जीशान, खिल्लन, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, फैजान, इमरान, शाकिर, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, शवाब, साकिब और आमिर रफी को दोषी ठहराया गया और इन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. इसी मामले पर 6 सालों के बाद सजा सुनाई गई है.