धौला कुआं BMW हादसा: आरोपी गगनप्रीत के ब्लड सैंपल में नहीं मिली शराब, दिल्ली पुलिस ने क्या-क्या बताया?

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में BMW कार हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी गगनप्रीत कौर की ब्लड रिपोर्ट निगेटिव आई है. हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं. FIR में लापरवाह ड्राइविंग, गैर-इरादतन हत्या और साक्ष्य मिटाने जैसी धाराएं जोड़ी गई हैं.;

Edited By :  नवनीत कुमार
Updated On : 16 Sept 2025 3:23 PM IST

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार को हुई BMW कार दुर्घटना के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी महिला गगनप्रीत कौर के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हादसे के समय वह शराब के नशे में गाड़ी नहीं चला रही थी. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी.

दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में शराब की कोई मौजूदगी नहीं मिली है, लेकिन दुर्घटना की अन्य परिस्थितियों की गहराई से पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने कहा है कि वाहन की गति, ड्राइवर की लापरवाही और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जाएगी.

कब और कैसे हुआ हादसा?

यह दुर्घटना 14 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे हुई. गगनप्रीत कौर अपनी BMW कार चलाते हुए दोपहिया वाहन से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सड़क पर गिरते हुए पास ही चल रही एक बस से जा टकराई. बाइक चला रहे नवजोत सिंह (52), जो वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे और हरि नगर के निवासी थे, को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. उनकी पत्नी संदीप कौर को भी कई फ्रैक्चर और सिर में चोटें आईं.

हादसे के समय गगनप्रीत अपने पति परिक्षित मक्कर, दो बच्चों और एक घरेलू सहायिका के साथ कार में यात्रा कर रही थी. हादसे में परिक्षित मक्कर को भी चोटें आईं, लेकिन उन्हें मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

FIR में उठे सवाल

हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने दुर्घटना के बाद की कार्रवाई पर सवाल उठाए. आरोप लगाया गया कि गगनप्रीत ने नवजोत और संदीप को पास के अस्पताल में ले जाने के बजाय दुर्घटना स्थल से 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल पहुंचाया. इसके अलावा परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल में सबसे पहले गगनप्रीत और उसके पति का इलाज शुरू किया गया, जबकि नवजोत और उनकी पत्नी को गंभीर हालत में इंतजार करना पड़ा.

किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

जांच में तेजी आने पर गगनप्रीत कौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपों में लापरवाह ड्राइविंग, दूसरों की जान को खतरे में डालने, गैर इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder), और अपराध छिपाने के प्रयास शामिल हैं. दर्ज धाराएं इस प्रकार हैं:

  • धारा 281 - सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाह ड्राइविंग या राइडिंग
  • धारा 125B - दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य
  • धारा 105 - गैर इरादतन हत्या
  • धारा 238 - अपराध के साक्ष्य मिटाना या गलत जानकारी देना

गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अदालत में पेशी के बाद मामले की आगे की सुनवाई जारी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसे में तकनीकी त्रुटि, लापरवाही या अन्य कारण तो शामिल नहीं थे. नवजोत सिंह के परिवार ने हादसे के बाद न्याय की मांग की है. हादसे ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार गाड़ियों के दुरुपयोग को लेकर बहस को फिर से हवा दी है. वहीं, आम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर हादसे की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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