दिल्ली में बीयर बेचना अब आसान नहीं! ग्राहक को देने से पहले लैब में भेजना होगा सैंपल, देखिए किन पर लागू होगा नियम

Delhi News: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने L-11 लाइसेंस प्राप्त होटलों, कैफे और रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वे अपनी माइक्रोब्रूवरी से उत्पादित बीयर के नमूने हर महीने विभाग की लैब में जांच के लिए भेजें. बीयर सैंपल की जांच के लिए रिपोर्ट को शराब बनाने वाली फैक्ट्री के परिसर में लगा होना चाहिए.;

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Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 3 Dec 2025 6:14 PM IST

Delhi News: दिल्ली की भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार के बनाए गए नियमों में बहुत से बदलाव किए और नई नीतियों को लागू किया है. इसी दिशा में अब राज्य के आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे राजधानी में बीयर बेचना आसान नहीं रह जाएगा.

आबकारी विभाग के नए फैसले के तहत अब जिन होटलों, कैफे, रेस्तरां को L-11 लाइसेंस मिला है, उन्हें हर महीने अपनी माइक्रोब्रूवरी से उत्पादित बीयर के सैंपल हर महीने विभाग के लैब को जांच के लिए भेजने होंगे. यह कदम बीयर की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

होटल मालिक को दिया निर्देश

एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में अभी करीब 6 से 10 माइक्रोब्रुअरीज हैं, जो साकेत और कनॉट प्लेस जैसे इलाके में स्थित है. माइक्रोब्रुअरीज को अपने इन-हाउस केमिस्ट से यह प्रमाणित करवाना होगा. ग्राहकों के बीयर पीने से पहले उसे चेक कराना जरूरी है.

बीयर सैंपल की जांच के लिए रिपोर्ट को शराब बनाने वाली फैक्ट्री के परिसर में लगा होना चाहिए. माइक्रोब्रूवरी मालिकों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी लिया था बड़ा फैसला

सीएम रेखा गुप्ता ने कुछ महीने पहले ही एक बैठक की, जिसमें निगमों को थोक विक्रेताओं से ऑर्डर देकर स्टॉक बुक करने के लिए कहा गया था. जिससे शहर में सभी ब्रांड के उत्पाद उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना था. यह बैठक गर्मियों में बीयर की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर की गई थी.

सरकार ने आदेश दिया था कि सभी ब्रांड्स के स्टॉक उचित मात्रा में दुकानों पर हों. इसलिए बीयर के स्टॉक, चिलर और फ्रिज की व्यवस्था पक्की करने के निर्देश दिए थे. ग्राहकों उनकी पसंद की बीयर मिले, इसे भी सुनिश्चित करने को कहा गया था.

दुकान पर फ्रिज-चिलर अनिवार्य

सीएम रेखा ने गर्मियों में दुकानों पर कम स्टॉक उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. साथ ही हर दुकान में फ्रिज-चिलर अनिवार्य कर दिया. ब्रांड पुशिंग ग्राहक की पसंद की बीयर, साथ ही नई दुकानों पर खोलने और स्टोरेज बढ़ाने की योजना बनाने को कहा. सरकार आगे भी इससे संबंधित और भी बदलाव कर सकती है.

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