Waqf Act Controversy: क्या कोई राज्य केंद्र सरकार के बनाए कानून को रद्द कर सकता है?
किसी राज्य सरकार के पास केंद्र के बनाए कानून को रद्द कर सकता है या नहीं, इसको लेकर विवाद एक बार सुर्खियों में है. संविधान की नजर में राज्य केवल केंद्र से संशोधन की मांग कर सकता है या राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ वैकल्पिक कानून बना सकता है, इसलिए तेजस्वी यादव का बयान राजनीतिक रूप से भले प्रभावशाली लगे, लेकिन संवैधानिक रूप से यह संभव नहीं है.;
बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वहां के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 'वक्फ एक्ट' को रद्द कर देंगे. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है कि - क्या किसी राज्य सरकार के पास वास्तव में अधिकार है कि वह केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सके? संविधान के तहत इस पर क्या प्रावधान हैं, आइए डिटेल में समझते हैं.
राज्य को इनकार का हक नहीं - एडवोकेट ज्योति
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ज्योति कुमारी का इस मसले पर कहना है कि कोई भी राज्य वक्फ कानून को मानने से पूरी तरह इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह केंद्र द्वारा संसद में पारित कानून है और भारतीय संविधान के तहत सभी राज्यों में लागू होना अनिवार्य है.
जहां तक वक्फ कानून समवर्ती सूची में आता है. यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं. यदि राज्य का कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा. अनुच्छेद 256 और 254 के मुताबिक राज्य सरकार केंद्र के बनाए कानून या अधिसूचना का पालन करने से मना नहीं कर सकतीं.
भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र के कानून को लागू करना राज्यों का दायित्व है. राज्य अपनी अनुकूलता अनुसार प्रशासनिक प्रावधानों में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय कानून को अमान्य घोषित नहीं कर सकते. राज्य सरकार की केंद्रीय कानूनों में बदलाव की है तो वह राष्ट्रपति की मंजूरी से ऐसा कर सकता है.
आइए, जानते हैं संविधान में इसको लेकर क्या व्यवस्था है.
1. संविधान में कानून बनाने के अधिकार की व्यवस्था
भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) में तीन सूचियां दी गई हैं. केंद्रीय सूची (Union List) जिन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है. राज्य सूची (State List) जिन पर सिर्फ राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं.
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समवर्ती सूची (Concurrent List): जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून लागू होता है.
वक्फ कानून (Waqf Act, 1995) एक केंद्रीय कानून है, जो समवर्ती सूची के धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े विषयों के तहत आता है.
2. क्या राज्य इसे ‘रद्द’ कर सकता है?
नहीं, किसी राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को पूरी तरह रद्द करने का अधिकार नहीं होता.
हाँ, राज्य चाहे तो :
उस कानून को अपने राज्य में लागू करने में बदलाव (modifications) कर सकता है. या राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर, केंद्र से कानून में संशोधन की सिफारिश कर सकता है, लेकिन कानून खत्म करना (repeal) केवल संसद (Parliament) का अधिकार है.
3. क्या राज्य कोई वैकल्पिक कानून बना सकता है?
अगर कोई विषय समवर्ती सूची में आता है, तो राज्य उस विषय पर अपना कानून बना सकता है, लेकिन वह केंद्र के कानून से टकराना नहीं चाहिए. अगर टकराव हो जाता है तो Article 254(1) के तहत केंद्र का कानून ही मान्य रहेगा.
राज्य चाहे तो Article 254(2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर अपने राज्य में केंद्र के कानून से अलग नियम लागू कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद जटिल है और राजनीतिक स्वीकृति पर निर्भर करती है.
4. वक्फ एक्ट पर स्थिति
वक्फ एक्ट 1995 संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय कानून है. इसके तहत राज्य वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं, लेकिन यह कानून पूरी तरह से केंद्र के अधीन है. इसलिए किसी राज्य सरकार का यह कहना कि 'हम वक्फ एक्ट को रद्द कर देंगे' संवैधानिक रूप से संभव नहीं है. राज्य अधिकतम यह कर सकता है कि वह अपने स्तर पर कानून के कुछ प्रावधानों को लागू न करे या उसमें संशोधन का प्रस्ताव भेजे.
ऐसी स्थित में तेजस्वी यादव का बयान राजनीतिक रूप से भले प्रभावशाली लगे, लेकिन संवैधानिक रूप से यह संभव नहीं है.
क्या कहा था तेजस्वी यादव ने?
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल में Waqf Amendment Act, 2025 को लेकर ये बयान दिया कि अगर उनकी गठबंधन सरकार बिहार में सत्ता में आती है, तो इस कानून को 'कचरा-पेटी में फेंक' देंगे. उन्होंने इस कानून को बहुसंख्यक समाज के अधिकारों के विरुद्ध और भेदभावपूर्ण बताया है.
उन्होंने साथ ही Nitish Kumar पर आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा-आरएसएस को बिहार में बढ़ावा दिया है और यह कानून उस पूरे सेटअप का हिस्सा है.