बिहार SIR में रिकॉर्डतोड़ भागीदारी, 91.69% मतदाताओं ने भरे फॉर्म; 1 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
बिहार में 24 जून से 25 जुलाई तक चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत 7.89 करोड़ पंजीकृत वोटरों में से 7.24 करोड़ ने अपने फॉर्म सबमिट किए, जो 91.69% की भागीदारी दर्शाता है. चुनाव आयोग ने इसे 'जनभागीदारी का बड़ा और सफल अभियान' बताया. बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर-घर जाकर वोटर विवरण एकत्र किए, जबकि प्रवासी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए गए. 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और 1 सितंबर तक दावे व आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी.;
Bihar Special Intensive Revision 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 जून से 25 जुलाई तक आयोजित विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (SIR) में 91.69 फीसदी यानी 7.24 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया है. बिहार के कुल 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से इतने लोगों ने अपने फॉर्म भरकर चुनाव आयोग को जमा किए.
ECI ने इस अभियान को 'एक सफल जनभागीदारी प्रयास' बताया है, जो राज्य की 38 जिलों में मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए चलाया गया. इस दौरान Booth Level Officers (BLOs) ने हर पंजीकृत मतदाता के घर जाकर तीन दौर में फॉर्म वितरित और जमा किए. शहरी मतदाताओं, पहली बार वोट डालने वालों और प्रवासी बिहारी नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया गया.
आयोग ने 246 समाचार पत्रों में प्रकाशित किए विज्ञापन
प्रवासी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आयोग ने 246 समाचार पत्रों में पूरे पेज के हिंदी विज्ञापन प्रकाशित किए और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से अपील की कि वे प्रवासी बिहारी नागरिकों को फॉर्म भरने में मदद करें. परिणामस्वरूप करीब 29 लाख फॉर्म ऑनलाइन भरे या डाउनलोड किए गए, जिनमें से 16 लाख से अधिक डिजिटल सबमिशन हुए.
CPI(M) के 1083 फीसदी बढ़े BLA
राजनीतिक दलों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही. CPI(M) में 1083%, Congress में 105% और CPI(ML) में 542% की वृद्धि Booth Level Agents (BLA) की संख्या में दर्ज हुई. BJP ने 3% और RJD व JD(U) ने भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की.
बिना लिखित आदेश और सूचना के किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा
ECI ने स्पष्ट किया कि बिना विधिवत सूचना और लिखित आदेश के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. आयोग के अनुसार, लगभग 35 लाख मतदाता या तो अनुपलब्ध पाए गए या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं.
1 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को प्रकाशित होगी और 1 सितंबर, 2025 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. चुनाव अधिकारी (ERO) और सहायक अधिकारी (AERO) इसकी निगरानी करेंगे.