'दोषी को जेल भेज देंगे', सोमनाथ बुलडोजर एक्शन पर SC की टिप्पणी, गुजरात सरकार से मांगा जवाब
गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन मामले में 4 अक्टूबर को सुप्रीम में सुनवाई हुई है जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर आप आदेश के खिलाफ जाकर मकान को गिराते है तो दोबारा बनाने का आदेश दिया जाएगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसके साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है और कहा कि अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.;
गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास हुए बुलडोजर एक्शन मामले में 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. मुस्लिम संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि यदि यह पाया गया कि उसके आदेश की अवमामना करते हुए ढांचों को गिराया गया है तो उन्हें दोबारा बनाने का आदेश दिया जाएगा. तो हम न केवल उन्हें जेल भेजेंगे, बल्कि हम उनसे यह सब बहाल करने के लिए कहेंगे.'
याचिका में समस्त पाटनी मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी. इस दौरान मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ज्यों का त्यौं रखने की मांग खारिज कर गई है. इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले में गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.
अवमानना याचिका में गुजरात के गिर सोमनाथ में सदियों पुरानी मस्जिदों, मकबरों, मुतवल्लियों के घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया है. अवमानना याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई गई है. याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है.
गुजरात सरकार ने मांगा जवाब
गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 340 मीटर दूर बने घर और दरगाह याचिका पाटनी मुस्लिम जमात के वकील संजय हेगड़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आदेश के बावजूद गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया है. यहां 57 एकड़ के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की करीब 5 दरगाहें, 10 मस्जिदें और 45 घरों पर बुलडोजर चलवाया गया.
बुलडोजर एक्शन पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित
देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हो रहे बुलडोजर एक्शन के मामले में 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी. अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है.