AIDS की अफवाह झूठी! भारत लौटा तो किन धाराओं में फंसेगा Zakir Naik, कितनी हो सकती है सजा?
सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक के AIDS से पीड़ित होने की अफवाह फैली, लेकिन उन्होंने इसे फेक न्यूज़ बताया. भारत में नाइक पर UAPA और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई धाराओं में केस दर्ज हैं. जानें, अगर जाकिर नाइक भारत लौटे तो उन्हें कितनी सजा हो सकती है.;
सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी गजब है. कभी किसी को ‘जिंदा’ होते हुए भी ‘मार’ देती है और कभी किसी को स्वस्थ होते हुए भी गंभीर बीमारी से ग्रसित बता देती है. हाल ही में विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के बारे में भी यही हुआ. ट्विटर और फेसबुक पर यह खबर तैरने लगी कि नाइक एड्स (HIV) से पीड़ित हैं और मलेशिया के Sunway Medical Centre में भर्ती हैं. खबर इतनी तेजी से फैली कि लोग इसे सच मानने लगे और मीम्स तक बनने लगे.
लेकिन, हमेशा की तरह इस अफवाह का गुब्बारा जल्द ही फूट गया. खुद जाकिर नाइक ने साफ कहा- “It’s rubbish! It’s fake news.” यानी यह सब महज एक साजिश है उनकी छवि खराब करने की. उनके वकील अकबरदीन अब्दुल कादिर ने भी बयान जारी कर बताया कि नाइक पूरी तरह स्वस्थ हैं और जो अफवाह फैलाई गई, वह सिर्फ उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को कम करने की कोशिश है.
अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ क्या करेंगे नाइक?
जाकिर नाइक ने संकेत दिया है कि वे उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जिन्होंने यह खबर फैलाने की कोशिश की. उनके वकील के मुताबिक, फेक न्यूज़ फैलाना ‘hate speech’ की श्रेणी में आता है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. यानी आने वाले समय में कई लोगों पर मानहानि के केस दर्ज हो सकते हैं.
भारत में कौन-कौन से केस दर्ज हैं?
भारत में नाइक को मोस्ट वांटेड भगोड़ा घोषित किया गया है. साल 2016 में उनके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को बैन कर दिया गया. उन पर युवाओं को भड़काने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग करने जैसे गंभीर आरोप हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों ने उनके खिलाफ केस दर्ज किए हैं.
UAPA और अन्य धाराओं के तहत मामला
नाइक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. 2017 में NIA ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें उन पर कट्टरपंथी भाषण देने और युवाओं को उकसाने के आरोप लगाए गए. वहीं 2019 में ED ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की.
अगर भारत आया तो मिलेगी क्या सजा?
यूएपीए की धारा 13 के तहत, किसी भी व्यक्ति को गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने या उसमें शामिल होने के लिए 7 साल तक की कैद हो सकती है. वहीं अगर किसी आतंकी घटना में मौत होती है तो सजा उम्रकैद तक बढ़ सकती है. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी नाइक को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
पाकिस्तान और नाइक की दोस्ती
नाइक पर लगे आरोपों और भारत की कड़ी कार्रवाई के बावजूद, वह पाकिस्तान का चेहरा बन चुका है. फिलहाल वह 28 दिन के पाकिस्तान दौरे पर हैं और वहां खुलेआम भारत विरोधी बयान देते नजर आते हैं. यही वजह है कि भारत सरकार लगातार मलेशिया और अन्य देशों से उनकी प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है.
क्या है मौजूदा स्थिति?
नाइक अभी भी मलेशिया में रह रहा है और वहीं से ऑनलाइन व्याख्यान देता रहता है. भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए Interpol और द्विपक्षीय वार्ताओं का सहारा ले रही है. लेकिन, जब तक वह भारत नहीं आते, तब तक उन पर सजा लागू नहीं हो सकती.
अफवाह से लेकर सजा तक का खेल
एड्स अफवाह भले ही झूठी साबित हुई हो, लेकिन सच ये है कि भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. अगर कभी वे भारत लौटते हैं, तो उन्हें यूएपीए और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कड़े कानूनों के तहत लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है.