ब्रिटेन के नागरिक हैं राहुल गांधी! नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या है सिटीजनशिप मामला?

Rahul Gandhi citizenship: याचिकाकर्ता कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच की भी मांग की है. इसके बाद सिटीजनशिप को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है. फिलहाल मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है.;

Rahul Gandhi citizenship
Edited By :  सचिन सिंह
Updated On : 19 Dec 2024 4:14 PM IST

Rahul Gandhi citizenship: कांग्रेस के राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले की जांच की जा रही है. इसे लेकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है. सरकार ने इसे लेकर कोर्ट में जवाब भी दाखिल किया है. हालांकि, इस पर सुनवाई होनी है और कोर्ट का फैसला आना बाकी है.

दरअसल, कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के भी नागरिक हैं और ऐसे में कानून के मुताबिक उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए. याचिकाकर्ता कर्नाटक के रहने वाले एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच की भी मांग की है.

कोर्ट के फैसले का है इंतजार

कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.बी.पांडेय को मामले में तीन सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय से निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसे लेकर सरकार की ओर से आज यानी 19 दिसंबर को जवाब दाखिल कर दिया गया है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है.

क्या कहता है भारत का कानून?

भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 में इसका जिक्र है, जिसके मुताबिक, अगर कोई भारत का नागरिक है तो वह किसी भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता है. इसे लेकर शिकायत के आधार पर केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को 'नागरिकता से संबंधित शिकायत' पर एक नोटिस भेजा था.

किसकी छीनी जा सकती है नागरिकता?

  1. अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता चाहता है, तो खुद ही उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है.
  2. अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से भारत के नागरिकता कानून का पालन नहीं करता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी.
  3. अगर कोई नागरिक 7 सालों से देश से बाहर रह रहा है और देश में उसकी लगातार कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी.
  4. अगर कोई अवैध तरीके से नागरिकता ले लेता है या फिर कोई नागरिक देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल होता है, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है.
  5. अगर कोई व्यक्ति संविधान को मानने से इनकार करता है या फिर संविधान का अनादर करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है.

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