'वायरस वाला इंजेक्‍शन, चेहरे पर किया पेशाब और फिर उतारे...'; BJP MLA के खिलाफ 40 साल की महिला ने लगाए ये आरोप

कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर से बीजेपी विधायक मुनीरत्ना (Munirathna) के खिलाफ एक 40 वर्षीय महिला ने गैंगरेप, चेहरे पर पेशाब, और वायरस वाला इंजेक्शन देने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. महिला ने एफआईआर में बताया कि घटना 11 जून को हुई जब MLA के गुर्गों ने उसे उनके ऑफिस बुलाया, जबरन कपड़े उतारे और रेप किया.;

By :  सागर द्विवेदी
Updated On : 21 May 2025 5:39 PM IST

कर्नाटक में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक मुनीरत्न पर एक चौंकाने वाला मामला दर्ज हुआ है. एक 40 वर्षीय महिला ने उन पर और उनके साथियों पर सामूहिक बलात्कार, चेहरे पर पेशाब करने और खतरनाक वायरस का इंजेक्शन देने का गंभीर आरोप लगाया है. इस मामले में मंगलवार को RMC यार्ड थाने में एफआईआर दर्ज की गई.

महिला, जो खुद बीजेपी की कार्यकर्ता बताई जा रही है, उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 11 जून को उसे कार में जबरन विधायक के मथिकेरे स्थित कार्यालय ले जाया गया. वहां विधायक और उनके तीन साथियों ने मिलकर उसके साथ बर्बरता की.

जबरन कपड़े उतारे, बेटे की जान की धमकी

शिकायत के अनुसार, महिला ने विरोध किया तो उसे उसके बेटे की जान से मारने की धमकी दी गई. इसके बाद विधायक मुनीरत्न ने कथित रूप से अपने साथियों को महिला के साथ बलात्कार करने को कहा. घटना के बाद, महिला का दावा है कि विधायक ने उसके चेहरे पर पेशाब किया. महिला ने यह भी कहा कि पहले विधायक ने पुलिस स्टेशनों में झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उसे जेल भिजवाया. जेल से बाहर आने के बाद आरोपी साथियों ने झूठे मामलों से राहत दिलाने का झांसा देकर दोबारा उसे विधायक के पास बुलाया.

इंजेक्शन से पहुंचाई जानलेवा बीमारी?

महिला ने कहा कि कुछ देर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक सफेद बॉक्स लेकर आया, जिसमें से विधायक ने एक इंजेक्शन निकालकर उसे दे दिया. महिला का दावा है कि जनवरी में उसे गंभीर रूप से बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे एक लाइलाज वायरस से संक्रमित बताया. वह मानती है कि यह वायरस उसी इंजेक्शन के ज़रिए शरीर में डाला गया.

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस के अनुसार, मुनीरत्न और उनके तीन साथियों के खिलाफ IPC की धाराएं 376D (गैंगरेप), 270 (जानलेवा बीमारी फैलाने वाला कृत्य), 323 (चोट पहुंचाना), 354 (महिला की मर्यादा भंग करना), 504, 506, 509 और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. घटना की गंभीरता के बावजूद अभी तक विधायक मुनीरत्न की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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