Samaira Kapoor की फीस 2 महीने से बकाया! Karisma Kapoor के वकील ने कोर्ट में लगाई गुहार, जज ने कहा- ड्रामा मत करो
संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन थे, और उनकी संपत्ति में संपत्तियां, कंपनियां और अन्य निवेश शामिल है. करिश्मा कपूर और संजय की शादी 2003 में हुई थी, लेकिन 2016 में तलाक हो गया. तलाक के समय बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली, और संजय को खर्च उठाने की जिम्मेदारी दी गई.;
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के दो बच्चे बेटी समायरा और बेटा कियान अपने दिवंगत पिता संजय कपूर (Sunjay Kapur) की संपत्ति को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद चला रहे हैं. संजय कपूर का निधन इसी साल जून 2025 में लंदन में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से हो गया था. अब उनके बच्चों का कहना है कि संजय की बहन प्रिया कपूर ने उनकी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की है. इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में हो रही है, और शुक्रवार को हुई बहस में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं.
करिश्मा कपूर के बच्चों का रिप्रजेंट करने वाले फेमस सीनियर लॉयर महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि संजय कपूर और करिश्मा के तलाक के समय हुए समझौते (वैवाहिक आदेश) के अनुसार, बच्चों के सभी खर्च जैसे पढ़ाई, रहन-सहन और अन्य जरूरतें संजय को उठाने थे. लेकिन अब संजय के निधन के बाद, बच्चों की प्रॉपर्टी प्रिया कपूर के पास है, और वे ही इन खर्चों के लिए जिम्मेदार हैं. जेठमलानी ने एक गंभीर उदाहरण दिया- समायरा अमेरिका में पढ़ाई कर रही है, और उसकी दो महीने की कॉलेज फीस अभी तक नहीं दी गई है. इससे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि प्रिया कपूर को बच्चों के हक की संपत्ति से ये खर्च तुरंत करने चाहिए.
प्रिया कपूर की ओर से जवाब क्या था?
प्रिया कपूर की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने बच्चों के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि बच्चों के सभी खर्च चाहे पढ़ाई हो या कोई और जरूरत पहले से ही पूरे कर दिए गए हैं. नायर का आरोप था कि यह मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है ताकि यह खबर अखबारों और मीडिया में छपे, और प्रिया कपूर की छवि खराब हो. उन्होंने इसे एक तरह की साजिश बताया.
जज ने क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट की जज ज्योति सिंह इस मामले की सुनवाई कर रही हैं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा, 'मैं नहीं चाहती कि यह सुनवाई किसी ड्रामे की तरह हो जाए.' जज ने प्रिया कपूर के दूसरे वकील श्येल त्रेहान से स्पष्ट कहा कि ऐसे छोटे-छोटे मुद्दे दोबारा अदालत में न लाए जाएं. उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस पर 30 सेकंड से ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती. यह सवाल मेरी अदालत में फिर से नहीं आना चाहिए.' जज का इशारा साफ था कि बच्चों के खर्च जैसे जरूरी मुद्दों को अदालत के बाहर ही सुलझाया जाए, ताकि मुख्य मामले पर ध्यान रहे.
असल विवाद क्या है?
यह पूरा मामला संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ रुपये की विशाल संपत्ति को लेकर है. करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान ने अदालत में एक मुख्य मुकदमा दायर किया है, जिसमें प्रिया कपूर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. बच्चों का कहना है कि संजय कपूर ने अपनी वसीयत (विल) में बच्चों को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया था, लेकिन प्रिया ने उस वसीयत में धांधली या जालसाजी करके सारी संपत्ति अपने नाम कर ली. इसके अलावा, बच्चों ने एक अंतरिम आवेदन (अस्थायी रोक) भी दायर किया है, जिसमें मांग की गई है कि प्रिया कपूर को संपत्ति बेचने, ट्रांसफर करने या किसी भी तरह से हड़पने से रोका जाए, जब तक मुख्य मुकदमे का फैसला न हो जाए. अदालत इसी अंतरिम आवेदन पर बहस सुन रही थी. अब आगे की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.
2003 में शादी 2016 में तलाक
संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन थे, और उनकी संपत्ति में संपत्तियां, कंपनियां और अन्य निवेश शामिल है. करिश्मा कपूर और संजय की शादी 2003 में हुई थी, लेकिन 2016 में तलाक हो गया. तलाक के समय बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली, और संजय को खर्च उठाने की जिम्मेदारी दी गई. संजय की मौत के बाद प्रिया कपूर (जो संजय की बहन हैं) संपत्ति की वारिस बन गईं, लेकिन बच्चों का दावा है कि यह उनके हक को छीनने की कोशिश है. यह मामला न सिर्फ पैसे का है, बल्कि परिवार के रिश्तों, विश्वास और कानूनी अधिकारों का भी है. मीडिया में यह खबर काफी चर्चा में है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड स्टार और अरबों की संपत्ति शामिल है. अदालत अब देखेगी कि वसीयत असली है या नहीं, और बच्चों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए.