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अब जेब में 24 घंटे रखने पड़ेंगे VISA के डॉक्टूमेंट्स! Trump सरकार ने प्रावासियों के लिए जारी किया नया नियम

Trump Government: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रवासियों को लेकर एक और फरमान जारी कर दिया है. अब अमेरिका में रहने वाले प्रवासी को अपने आपको फेडरल सरकार के साथ रजिस्टर कराना जरूरी होगा. साथ ही इससे जुड़े दस्तावेज 24 घंटे अपने पास रखने होंगे. यह सरकार कानून के पालन पर जोर दे रही है और अब कोई सैंक्चुअरी सिटी नहीं होगी.

अब जेब में 24 घंटे रखने पड़ेंगे VISA के डॉक्टूमेंट्स! Trump सरकार ने प्रावासियों के लिए जारी किया नया नियम
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( Image Source:  @TrumpRealDaily )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 13 April 2025 10:58 AM IST

Trump Government On Visa Rules: अमेरिका की ट्रम्प सरकार प्रवासियों को लेकर लगातार नए-नए नियम बना रही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल में नई वीजा पॉलिसी लागू की. अब एक और बड़ी घोषणा कर दी है, जिसका पालन सभी प्रवासियों करना अनिवार्य होगा.

नए नियम के तहत अमेरिका में रहने वाले प्रवासी को अपने आपको फेडरल सरकार के साथ रजिस्टर कराना जरूरी होगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन डॉक्य़ूमेंट्स 24 घंटे अपने साथ ही रखने होंगे. इस फैसले को अमेरिकी जिला जज ने अनुमति दे दी है कि अब लाखों प्रवासियों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा.

अमेरिका में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन

इस संबंध में अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) ने कहा, अब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी गैर-नागरिकों को अपने दस्तावेज हर समय साथ रखने होंगे. यह सरकार कानून के पालन पर जोर दे रही है और अब कोई सैंक्चुअरी सिटी नहीं होगी.

इमिग्रेशन कानून को लेकर सख्ती

DHS सचिव क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) ने कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प और मैं एक साफ संदेश देना चाहते हैं – अगर आप अवैध तरीके से अमेरिका में हैं, तो अभी चले जाइए. अगर आप अभी चले जाते हैं, तो भविष्य में सही तरीके से लौटने का मौका मिल सकता है और आप भी अमेरिकी सपने को जी सकते हैं. उन्होंने कहा, हम अपने सारे इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करेंगे. देश की सुरक्षा के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में कौन-कौन रह रहा है.

इस फैसले के बाद अब वैध वीजा (H-1B), ग्रीन कार्ड, बॉर्डर क्रॉसिंग वीजा या I-94 एडमिशन रिकॉर्ड रखने वाले सभी लोगों को अपने दस्तावेज हर समय अपने पास रखने होंगे. इनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं. बता दें कि अमेरिकी इमिग्रेशन कानून में पहले से ही प्रावधान है कि जो लोग अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उन्हें सरकार के पास रजिस्टर होना चाहिए.

पहले से लागू है कानून

अमेरिकी में पहले ही विदेशी पंजीकरण अधिनियम से शुरू हुआ था. जब 1940 में अमेरिका में विदेशी नागरिकों और राजनीतिक दुश्मनों को लेकर डर बढ़ रहा था. हालांकि इस कानून को बहुत कम मामलों में लागू किया गया था और इसके पूरी तरह पालन नहीं हो पाया. अब ट्रम्प प्रशासन इस पुराने कानून को पूरी सख्ती से लागू करने जा रहा है.

वर्ल्‍ड न्‍यूजडोनाल्ड ट्रंप
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