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पाकिस्तान में इमरान खान से जुड़ा गीत गाना हुआ गुनाह! कव्वाल को गिरफ्तार करने वाली थी पुलिस, तभी कोर्ट ने कर दिया 'बड़ा खेला'

पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट ने कव्वाल फराज़ अमजद को अग्रिम जमानत दे दी. उन पर पूर्व पीएम इमरान खान से जुड़े शब्दों वाले गीत गाने पर FIR दर्ज हुई थी. आरोप है कि उन्होंने सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की. पुलिस ने उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. वहीं, अदालत ने पुलिस से केस रिकॉर्ड तलब किया है.

पाकिस्तान में इमरान खान से जुड़ा गीत गाना हुआ गुनाह! कव्वाल को गिरफ्तार करने वाली थी पुलिस, तभी कोर्ट ने कर दिया बड़ा खेला
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( Image Source:  ANI )

Imran Khan Qaidi No 804 song controversy, Lahore Court Grants bail to Qawwal Faraz Amjad Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े एक गीत को लेकर शुरू हुए विवाद में लाहौर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम में कथित तौर पर 'राजनीतिक रंग' देने के आरोप में दर्ज मामले में कव्वाल फराज़ अमजद खान को प्री-अरेस्ट बेल (अग्रिम जमानत) दे दी गई है. सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शज़ैब दार ने कव्वाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किए जाने से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और पुलिस से केस रिकॉर्ड तलब किया.

एफआईआर के अनुसार, शालीमार गार्डन के इंचार्ज ज़मीरुल हसन ने आरोप लगाया कि कव्वाल फराज़ अमजद खान ने 3 जनवरी को वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक गैर-राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ऐसा गीत गाया, जिसमें 'कैदी नंबर 804' शब्द का इस्तेमाल किया गया. शिकायतकर्ता के मुताबिक यह शब्दावली जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर इशारा करती है, जिससे कार्यक्रम को राजनीतिक रूप दे दिया गया.

बिना अनुमति के कव्वाल ने गाया गीत

प्रशासन का दावा है कि गीत को बिना अनुमति गाया गया और जब आयोजकों ने कव्वाल को रोकने की कोशिश की, तो मौके पर मौजूद भीड़ में असंतोष फैल गया. शिकायत में कहा गया कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया. इसके बाद बागबानपुरा थाने में कव्वाल फराज़ अमजद और उनके बैंड सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

किन धाराओं में कव्वाल के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस?

पुलिस ने पाकिस्तान पीनल कोड की कई गंभीर धाराएं लगाईं, जिनमें शामिल हैं;

  • धारा 34: साझा मंशा में किया गया कृत्य
  • धारा 109: उकसावे की सजा
  • धारा 153-A: विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाना
  • धारा 504: जानबूझकर अपमान
  • धारा 505(1b): सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान

कव्वाल के वकील ने क्या कहा?

कव्वाल के वकील ने अदालत में दलील दी कि फराज़ अमजद का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि गीत कार्यक्रम में मौजूद लोगों की मांग पर गाया गया था और इसका उद्देश्य किसी प्रकार का राजनीतिक संदेश देना नहीं था. वकील ने यह भी कहा कि फराज़ जांच में सहयोग करना चाहते हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस जांच में शामिल होंगे.

अदालत ने कव्वाल को दी अग्रिम जमानत

प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने कव्वाल को अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वह केस का पूरा रिकॉर्ड पेश करे. मामले की अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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