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संभल हिंसा का Video पत्नी को देखना पड़ा भारी! मुस्लिम पति ने दिया ट्रिपल तलाक

संभल में हुई पत्थराव की घटना और उसमें घायल हुए पुलिसकर्मियों के प्रति एक महिला ने साहनुभूति जताई थी. इस पर महिला के पति ने उसे तलाक दे दिया. वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा. जहां महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

संभल हिंसा का Video पत्नी को देखना पड़ा भारी! मुस्लिम पति ने दिया ट्रिपल तलाक
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( Image Source:  Social Media: X )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Updated on: 7 Dec 2024 5:07 PM IST

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया. बतया गया कि संभल में हुई हिंसा का वीडियो देखने के बाद महिला ने उसपर राय दी. इससे गुस्सा होकर पति ने तीन तलाक दे दिया. दरअसल महिला ने संभल दंगों में हुई पत्थरबाजी के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के प्रति साहनुभूति दिकाई थी.

वहीं पति की पहचान एजाजुल अबादियन के रूप में हुई है. बताया गया कि पत्नी को तलाक देते समय उसे काफिर कहा. हालांकि महिला ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. दरअसल वीडियो देखने के बाद महिला ने पुलिस के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दी थी. लेकिन पति ने इसे गलत बताया.

बनी हुई है तनावपूर्ण स्थिति

आपको बता दें कि 19 नवंबर के बाद से ही संभल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इस मामले में कोर्ट ने आदेश देने के बाद एक मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था. दरअसल दावा किया गया था कि उस जगह पर पहले हरिहर मंदिर था. जब 24 नवंबर को दोबारा सर्वेक्षण हुआ तो शाही जामा मस्जिद के पास सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी आपस भिड़ गए. वहीं इस हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई. इतना ही नहीं इस दौरान कई लोग घायल भी हुए.

बाहरी लोगों पर रोक

वहीं मौके पर शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कुछ निर्देश दिए गए थे. इन निर्देश के अनुसार 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. इस संबंद में जिला मजिस्ट्रेट का बयान भी सामने आया था. उन्होंने कहा था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या फिर कोई जनप्रतिनिधि 10 दिसंबर तक अधिकारियों की अनुमति के बिना जिले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है. जानकारी के अनुसापर फिलहाल BNS की धारा 163 के तहत 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक रहने वाली है. इस धारा के तहत बिना पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है.

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