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कोटा में छात्रों के आत्महत्या पर लगेगी रोक! राजस्थान सरकार ने कानून बनाने का किया एलान

Rajasthan Kota Suicide Case: राजस्थान के कोटा जिले में छात्रों के आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इन मामलो पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नया कानून बनाएगी. 31 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा. इसके तहत कोचिंग संस्थानों की फीस, आधारभूत ढांचे, सुविधाएं, अपनी फैकल्टी आदि के बारे में पूरी डिटेल देनी होगी.

कोटा में छात्रों के आत्महत्या पर लगेगी रोक! राजस्थान सरकार ने कानून बनाने का किया एलान
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( Image Source:  canva )

Rajasthan Government: राजस्थान के कोटा स्थित कोचिंग सेंटर में छात्रों के आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हाल ही में 6 छात्रों से सुसाइड कर लिया था. अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन मामलों पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला किया है. सीएम ने एक नया कानून लाने जा रही है.

जानकारी के अनुसार, राजस्थान विधानसभा सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में सरकार कोटा में सुसाइड पर रोकथाम के लिए बिल पेश कर सकती है. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था और उपाय निकाले को कहा था. अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.

विधानसभा में पेश होगा बिल

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के बढ़ते मामलों पर सरकार से पूछा था कि कोचिंग के सुसाइड को रोकने के लिए वह क्या कर रही है. जिस पर सरकार ने बताया कि इसी विधानसभा सत्र में कोचिंग बिल लाया जाएगा. इस पर जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद भरवानी की बेंच ने कहा कि 10 फरवरी तक कानून नहीं बनने पर कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा.

इन छात्रों का नहीं होगा एडमिशन

सरकार कोचिंग सेंटर के संचालन और रजिस्ट्रेशन संबंधी नियम बनाए जा रहे हैं. इसके तहत कोचिंग संस्थानों की फीस, आधारभूत ढांचे, सुविधाएं, अपनी फैकल्टी आदि के बारे में पूरी डिटेल देनी होगी. इसके अलावा कोचिंग सेंटर अपने कोर्स और उसकी मान्यता की जानकारी छात्रों को देगा. 16 साल से कम वाले छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा.

हॉस्टल पीजी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

कोटा जिले के अंदर स्थित हॉस्टल और पीजी को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. इस संबंध में कोटा जिला कलेक्टर ने सोमवार शाम एक्स पोस्ट में रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर किया है. सभी हॉस्टल और पीजी को 31 जनवरी से पहले अपनी डिटेल देनी होगी. यह सभी के लिए आवश्यक है.

इस पोर्टल पर को प्रशासन ने 'कामयाब कोटा' नाम दिया है. 10 कॉलम में जानकारी सबमिट करनी होगी. जिसमें हॉस्टल का नाम , मालिक का नाम, मैनेजर का नाम, पता, क्षमता, मालिक का मोबाइल नंबर, मैनेजर का नंबर, एरिया पुलिस स्टेशन का नाम और ईमेल आईडी की जानकारी देनी होगी. इसके बाद Validate ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा.

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