क्या है पंजाब सरकार की 'आशीर्वाद योजना'? प्रदेश में 30.35 करोड़ लोगों को हुआ लाभ
पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 2023-24 और 2024-25 के लिए आशीर्वाद योजना पोर्टल के जरिए लाभार्थियों के लंबित आवेदनों के लिए राशि को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी. इस योजना के तहत प्रदेश के पिछले वर्ग के समुदाय की मदद की जाती है.

Punjab Ashirwad Scheme: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजना की शुरुआत की है. मान सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक मदद देने वाली स्कीम चला रही है. सरकारी ओर से चलाई जा रही 'आशीर्वाद योजना' का लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है.
जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 2023-24 और 2024-25 के लिए आशीर्वाद योजना पोर्टल के जरिए लाभार्थियों के लंबित आवेदनों के लिए राशि को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी. इस योजना के तहत प्रदेश के पिछले वर्ग के समुदाय की मदद की जाती है.
स्कीम की राशि को मंजूरी
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के बकाया लाभार्थियों की राशि के लिए मान सरकार की ओर से इजाजत मिल गई है. जल्द की योजना के पैसे लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे. इसके तहत इन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा.
बरनाला-136
बठिंडा- 455
फरीदकोट- 187
फिरोजपुर- 1230
फतेहगढ़ साहिब- 192
फाजिल्का- 347
होशियारपुर- 189
जालंधर- 1263
मानसा- 271
श्री मुक्सर साहिब- 90
पटियाला- 530
रूपनगर- 199
एसएएस नगर- 218
एसबीएस- 166
संगरूर- 408
मलेरकोटला- 70
कमजोर वर्गों का होगा कल्याण- मंत्री
पंजाब कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान नेतृत्व में सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है. हर वर्ग के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है.
क्या है आशीर्वाद योजना?
पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना के तहत कम सैलरी वाले परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार की आर्थिक मदद दी जाती है. यह योजना पंजाब के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है. जिसकी वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम है. स्कीम में एक परिवार की दो बेटियों को शादी के लिए पैसे दिए जाते हैं. इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थी को पंजाब का स्थायी नागरिक होना चाहिए. परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो और बीपीएल कार्ड बना हो. आवेदन के लिए पंजाब सेवा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. यूजरनेम और पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं.