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पानी को किया गंदा तो चलेगा प्रशासन का डंडा! मान सरकार ने नदी-नहरों की स्वच्छता को लेकर किया बड़ा एलान

Punjab Government: पंजाब में नदियों और नहर के पानी को गंदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कैबिनेट मीटिंग में मान सरकार ने इस संबंध में बड़ा एलान किया है. मंत्री ने बैठक में बताया कि जल संशोधन अधिनियम, 2024 के तहत मामले में पकड़े गए व्यक्ति पर 5000 से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

पानी को किया गंदा तो चलेगा प्रशासन का डंडा! मान सरकार ने नदी-नहरों की स्वच्छता को लेकर किया बड़ा एलान
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( Image Source:  @BhagwantMann )

Punjab Government: पंजाब सरकार प्रदेश में स्वच्छता बनाए रखने के लिए बहुत से अभियान चला रहे हैं. कूड़ा-कचरा फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. अब मान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. राज्य की नदियों, नहरों आदि के जल को अगर किसी ने गंदा करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

गुरुवार को पंजाब कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई, जिसमें वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने नए फैसले के बार में जानकारी दी. चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल संशोधन अधिनियम, 2024 में बदलाव किया था. इसके बाद ही 18 राज्यों ने इस फैसले को अपने यहां भी लागू कर दिया. अगर कोई व्यक्ति नदियों या नहरों के पानी को दूषित करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने लगाया जुर्माना

मंत्री ने बैठक में बताया कि जल संशोधन अधिनियम, 2024 के तहत मामले में पकड़े गए व्यक्ति पर 5000 से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम , 2025 में संशोधनों को भी अनुमति दे दी है. व्यक्ति की मृत्यु किस कारण हुई यह भी सर्टिफिकेट पर लिखना अनिवार्य होगा. मंत्री ने कहा, अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी के लिए बीमार पड़े लोगों का अंगूठा लगाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं. इसलिए नियमों में सख्ती बेहद जरूरी है.

बर्थ सर्टिफिकेट के नियम

हरपाल चीमा ने कहा कि किसी ने जन्म के एक साल के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई ऐसा नहीं करता तो कारण बताकर सर्टिफिकेट मैजिस्ट्रेट के पास से प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा कैबिनेट ने कार्मिक विभाग में अधिकारी ऑन स्पेशल ड्यूटी की अस्थाई पद को स्थायी करने पर मंजूरी दी.

तीर्थ यात्री के लिए समिति का गठन

पंजाब सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना चलाती है. अब सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन करने का एलान किया है. इसक काम अलग-अलग विभागों के साथ डील करके हवाई, रेल, सड़क और अन्य संभावित तरीकों के जरिए पंजाब की जनता को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी. साथ ही यह काम ट्रांसपोर्ट विभाग से लेकर राजस्व विभाग को दिया जाएगा.

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