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कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को पड़ी 'सुप्रीम' फटकार; SC ने कहा- ऐसे शब्द बर्दाश्त नहीं

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने पूछा है कि क्या उचित है? शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कर्नल कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' कहा, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया.

कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को पड़ी सुप्रीम फटकार; SC ने कहा- ऐसे शब्द बर्दाश्त नहीं
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Supreme Court Vijay Shah Colonel Sofia Qureshi: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने पूछा है कि क्या उचित है? इसके साथ ही, कोर्ट ने शाह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया. उसने एफआईआर पर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया, लेकिन मामले की सुनवाई शुक्रवार (16 मई) को करने पर सहमत हो गया.

शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री ने माफी मांगी है और पश्चाताप जताया है. उनके बयान को मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया है. वकील ने कहा कि मंत्री के बयान को गलत समझा गया है. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई हर बात सुनी जाती है. खासकर तब जब देश संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा हो. आप जानते हैं कि आप कौन हैं, 24 घंटे में कुछ नहीं होगा.

शाह ने कर्नल कुरैशी को बताया 'आतंकवादियों की बहन'

शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कर्नल कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' कहा, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे 'गटर जैसी भाषा' करार दिया और राज्य पुलिस महानिदेशक को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. हालांकि, पुलिस ने यह एफआईआर कोर्ट की 6 बजे की समयसीमा के पांच घंटे बाद रात 11:10 बजे दर्ज की.

गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें धारा 152 (राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कार्य) और धारा 196(1)(b) व 197(1)(c) (धार्मिक या सामुदायिक आधार पर वैमनस्य फैलाने) शामिल हैं. ये सभी गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध हैं, जिनकी सजा तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है.

मंत्री ने दो बार मांगी माफी

विवाद बढ़ने पर मंत्री विजय शाह ने दो बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दबाव जारी रहा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाह को पद से बर्खास्त करने की मांग की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुष्टि की कि कोर्ट के आदेश के अनुसार कानूनी कार्रवाई की गई है.

कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व कर चुकी हैं और 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं. उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को सेना और महिला अधिकारियों के सम्मान के खिलाफ माना जा रहा है, जिससे यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है.

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