'प्रेमी से की गई अश्लील चैट को पति कतई नहीं करेगा बर्दाश्त', मध्य प्रदेश HC ने क्यों की ऐसी टिप्पणी?
MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी पुरुष या महिला विवाह के बाद अपने दोस्तों के साथ 'अश्लील' चैट नहीं कर सकता. ऐसी हरकत को कोई भी पति अपनी पत्नी से ऐसी बातचीत बर्दाश्त नहीं कर सकता. 'विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों को मोबाइल, चैटिंग और दोस्तों के साथ बातचीत करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन बातचीत का लेवल और गरिमामय होना चाहिए.

MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी पति अपनी पत्नी की किसी और से अश्लील बातचीत बर्दाश्त नहीं करेगा. अदालत ने महिला की याचिका को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने तलाक की याचिका को मंजूरी देने वाले फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने पति के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी को मंजूर किया था.
महिला के पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी अपने पुरुष दोस्तों से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही है, पति-पत्नी के शारीरिक संबंधों को लेकर पत्नी अपने दोस्तों से फोन पर चैटिंग करती है. दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होता था. जो कि अब कोर्ट तक पहुंच गया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक रूसिया और गजेंद्र सिंह की बेंच ने की.
मामले पर कोर्ट का बयान
कोर्ट ने कहा कि कोई भी पुरुष या महिला विवाह के बाद अपने दोस्तों के साथ 'अश्लील' चैट नहीं कर सकता. ऐसी हरकत को कोई भी पति अपनी पत्नी से ऐसी बातचीत बर्दाश्त नहीं कर सकता. अदालत ने कहा, 'विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों को मोबाइल, चैटिंग और दोस्तों के साथ बातचीत करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन बातचीत का लेवल और गरिमामय होना चाहिए. खासकर जब यह पुरुष-महिला मित्र के साथ हो, जो जीवन साथी को आपत्तिजनक न लगे. अगर एक पति या पत्नी दूसरे की आपत्तियों के बावजूद ऐसी हरकत करना जारी रखता है, तो यह निस्संदेह मानसिक क्रूरता होगी.
क्या है मामला?
साल 2018 में कपल ने शादी की थी. पति को सुनने में थोड़ी परेशानी होती है और पत्नी को शादी के समय यह बात पता थी. पुरुष ने कहा कि शादी के बाद ही मेरी सास ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और डेढ़ महीने बाद ही पत्नी ससुराल छोड़ मायके चली गई. वहां पर वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगी और दोनों वॉट्सऐप पर गंदी-गंदी बाते करते थे. हालांकि पत्नी ने सभी वादे को झूठा बताया और कहा कि मेरा फोन हैक कर लिया गया था.
पत्नी ने कहा, मेरे खिलाफ झूठा सबूत बनाने के लिए पति ने इसका फोन लिया और दो आदमी को खुद मैसेज भेजे. महिला ने इस निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया. साथ ही उसने पति पर उसे पीटने और 25 लाख रुपये दहेज की मांग का भी आरोप लगाया. हालांकि महिला के पिता ने स्वीकार किया कि उनकी बेटी को दोस्तों से बात करने की आदत थी. इसलिए, कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए तलाक को बरकरार रखा.