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अब नहीं चलेगा काला शीशा-प्रेशर हॉर्न का खेल! BJYM रैली जाम मामले में HC सख्त, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2024 को रांची में भाजयुमो की आक्रोश रैली के दौरान न्यायाधीश के ट्रैफिक जाम में फंसने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने पूरे राज्य में ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन का निर्देश दिया. आदेश में वाहनों से काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, राजनीतिक या अवैध झंडे, और लाल-नीली फ्लैश लाइट हटाने को कहा गया. साथ ही, मॉडिफाइड वाहनों व ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई करने और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए. सरकार को 11 सितंबर 2025 तक प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी.

अब नहीं चलेगा काला शीशा-प्रेशर हॉर्न का खेल! BJYM रैली जाम मामले में HC सख्त, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
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( Image Source:  ANI )

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 23 अगस्त 2024 को भाजयुमो (BJYM) की आक्रोश रैली के दौरान कांके रोड पर जाम में न्यायाधीश के फंसने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए गुरुवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराज़गी जताते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी से पूछा कि राज्य में काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों के झंडे लगे वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है.

कड़ा निर्देश- अनधिकृत झंडे और उपकरण हटाएं

कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि सभी राजनीतिक, धार्मिक या अनधिकृत झंडे तुरंत वाहनों से हटाए जाएं और ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही काला शीशा, प्रेशर हॉर्न और अनधिकृत नेम प्लेट पर रोक लगाने का निर्देश दिया.


लाल-नीली लाइट और मॉडिफाइड वाहन भी निशाने पर

खंडपीठ ने राज्य सरकार को लाल-नीली फ्लैश लाइट, मल्टीटोन हॉर्न, प्रेशर हॉर्न और अतिरिक्त लाइट वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा, क्योंकि ये आपातकालीन वाहनों जैसा भ्रम पैदा करते हैं. ऐसे मॉडिफाइड वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकने का निर्देश भी दिया गया.

जनजागरूकता पर जोर

कोर्ट ने सभी स्कूलों, बस स्टैंडों और सार्वजनिक स्थलों पर यह प्रचारित करने का आदेश दिया कि लोग प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.


अगली सुनवाई 11 सितंबर को

सरकार को अगली सुनवाई से पहले प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है. यह सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान रांची ट्रैफिक एसपी कोर्ट में मौजूद रहे. सरकार की ओर से बताया गया कि समय-समय पर वाहनों की जांच और नियम उल्लंघन पर चालान व जुर्माना वसूला जाता है.

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