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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसी खान क्यों हुईं गिरफ्तार? जानें सोशल पर ऐसा क्या किया था पोस्ट

हरियाणा के नूंह जिले की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हंसी खान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कार्रवाई के बाद यह मामला सोशल मीडिया के साथ-साथ सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है. अब जिले में अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसी खान क्यों हुईं गिरफ्तार? जानें सोशल पर ऐसा क्या किया था पोस्ट
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( Image Source:  X/ @haryanvitai )
विशाल पुंडीर
Edited By: विशाल पुंडीर

Published on: 10 Jan 2026 2:05 PM

हरियाणा के नूंह जिले की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हंसी खान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कार्रवाई के बाद यह मामला सोशल मीडिया के साथ-साथ सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है. अब जिले में अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

पुलिस के अनुसार, हंसी खान द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक वीडियो में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुईं. वीडियो वायरल होते ही अनुसूचित जाति समाज गुस्सा हो गया और शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया.

CNG भरवाने का वीडियो बना विवाद की वजह

जानकारी के मुताबिक, आरोपी यूट्यूबर ने बुधवार को अपनी कार में सीएनजी भरवाने से जुड़ा एक वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर पोस्ट किया था. इसी वीडियो में कथित तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसे अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अपमानजनक बताया गया. वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा.

शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR

पुन्हाना निवासी रोहित वाल्मीकि ने इस मामले में शहर थाना में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि सार्वजनिक मंच पर की गई टिप्पणी समाज को बदनाम करने और अपमानित करने की नीयत से की गई, जिससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

सोशल मीडिया पर मांगी माफी

मामला बढ़ता देख हंसी खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए माफी मांगी. उसने कहा कि “किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था और यह बयान अनजाने में दिया गया.” हालांकि, समाज के लोगों का कहना है कि केवल माफी से इस मामले की गंभीरता कम नहीं होती और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है.

SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज

पुन्हाना शहर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

हरियाणा न्‍यूज
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