क्या DLF फेज़-3 के 300 घरों पर चलेगा बुलडोजर? अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मिला नोटिस
डीटीसीपी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेश पर उन्होंने डीएलएफ फेज एक से पांच तक का सर्वे किया था. इसमें पाया गया कि कम से कम 4,138 घरों में नियमों का उल्लंघन हुआ है. डीएलएफ फेज 3 और फेज 5 दोनों में ईडब्ल्यूएस घरों में लगभग 83 प्रतिशत उल्लंघन पाए गए हैं.

डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनफोर्समेंट विंग ने डीएलएफ 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्टिविटीज पर अपना एक्शन तेज कर दिया है. हाल ही में की गई कार्रवाई में 300 नए नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे नए नोटिस का नंबर 1,438 हो गया है.
डीटीपी एनफोर्समेंट ऑफिसर अमित मधोलिया ने इस मामले में कहा कि "नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है और हमारी कार्रवाई हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों और प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुरूप है."
1 हजार नोटिस किए जा चुके हैं डिस्प्ले
इसके आगे अमित ने कहा कि मधोलिया ने बुधवार को कहा कि "हम क्षेत्र में अनुपालन बहाल करने और सभी डिफॉल्टर्स से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. प्रॉपर्टीज पर सही तरीके से नोटिस चिपकाए जा रहे हैं. ज़ोनिंग रेगुलेशन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 1,100 नोटिस पहले ही डिस्प्ले किए जा चुके हैं.
कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल
इस मामले में अधिकारियों के अनुसार, डीएलएफ फेज 1 से 5 में किए गए सर्वे में लगभग 4,200 प्रॉपर्टी में उल्लंघन का पता चला है. डीएलएफ फेज 3 एक मेन हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है. खासतौर पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसिंग सेगमेंट (ईडब्ल्यूएस), जहां 83% से अधिक यूनिट नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं. इन उल्लंघनों में लीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का उपयोग शामिल है.
चलाए जा रहे हैं रेस्टोरेंट- बुटीक
डीटीसीपी अधिकारियों ने बताया कि रिहायशी मकानों में गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ढाबे, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, सैलून, क्लीनिक और जनरल स्टोर चलाए जा रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है. अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से जारी किए गए ज्यादातर नोटिस 60 वर्ग गज के मकानों के मालिकों को हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एप्लीकेंट को बांटे गए थे.
31 जनवरी तक जारी किए जाएंगे नोटिस
डीटीसीपी का लक्ष्य 31 जनवरी तक नोटिस जारी करने और चिपकाने की प्रक्रिया पूरी करना है. इसके बाद बहाली के आदेश जारी किए जाएंगे, जिससे लोगों को अनुपालन के लिए 7-10 दिनों की छूट मिलेगी.