दिल्ली दंगे के एक और आरोपी को मिली कस्टडी पैरोल, कौन है AIMIM प्रत्याशी शिफा उर रहमान?
Delhi Assembly Election 2025:दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के आरोपी शिफा उर रहमान को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दे दी है. कोर्ट ने कहा कि कस्टडी पैरोल की अवधि के दौरान वह अपने घर पर रह सकते है.

Delhi Assembly Election 2025: पहले ताहिर हुसैन और अब शिफा उर रहमान, दोनों को चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली. ये दोनों ही दिल्ली दंगे के आरोपी हैं. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले के एक आरोपी शिफा-उर-रहमान को कस्टडी पैरोल दे दी है. शिफा उर रहमान 3 फरवरी तक अपने आवास पर रहने की इजाजत मिल गई है.
शिफा उर रहमान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर ओखला निर्वाचन क्षेत्र से आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. कस्टडी पैरोल मिलने के बाद वह सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में शामिल हो सकेंगे. इस दौरान वह घर पर ही जनता से मिल सकेंगे. यह कदम मतदाताओं से जुड़ने और चुनावी दौड़ में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कौन है शिफा उर रहमान?
शिफा उर रहमान जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन का अध्यक्ष है. उसे 26 अप्रैल 2020 को दिंगी दंगों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. शिफा उर-रहमान पर एफआईआर 59/2020 के तहत IPC, 1967 आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (Prevention) अधिनियम (UAPA) के तहत अपराध के आरोप लगाए गए हैं.
शिफा उर-रहमान कथित तौर पर किडनी की बीमारी से भी पीड़ित हैं. उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है. दिल्ली दंगे में सीसीटीवी फुटेज में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में उसकी मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद उस पर एक्शन लिया गया. पुलिस को उसके खिलाफ कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप मैसेज सहित कई सबूत मिले हैं, जो दंगों के दौरान भीड़ को भड़काने में उसकी संलिप्तता को पुख्ता करता है.
दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शिफा उर-रहमान को मध्य पूर्वी देशों में स्थित AAJMI के सदस्यों से धन प्राप्त हुआ था. उस पर दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर CAA/NPR विरोधी प्रदर्शनों योजना बनाने और नफरत भरे भाषण देने का भी आरोप है.
इससे पहले आरोपी ताहिर हुसैन को भी मिली कस्टडी पैरोल
दिल्ली में दंगों के एक अन्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने भी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली. ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के उम्मीदवार हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हालांकि, नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ शर्तों पर कस्टडी पैरोल की अनुमति दी गई थी.