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शादी करूंगा बोलकर SEX करना और फिर इनकार करना..., दिल्ली HC ने सुना दिया ये फैसला

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, अगर कोई शख्स शादी का वादा करके महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर शादी से मना कर देता है तो से बलात्कार माना जाएगा.

शादी करूंगा बोलकर SEX करना और फिर इनकार करना..., दिल्ली HC ने सुना दिया ये फैसला
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( Image Source:  canava )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 16 Aug 2025 7:30 AM IST

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, शादी का वादा करके लड़की से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म है. अगर आरोपी पहले से जानता है कि किसी भी सूरत में शादी असंभव नहीं है और वो फिर भी लड़की से संबंध बना रहा है तो ये अपराध माना जाएगा. कोर्ट ने जमानत मिल चुके आरोपी को दोषी करार दिया.

हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलटा और कहा, सिर्फ यौन इच्छा को पूरा करने के लिए पीड़िता से ऐसा वादा करना अपराध है. ऐसे मामले बलात्कार की श्रेणी में आते हैं.

क्या है मामला?

एक महिला ने अपने प्रेमी पर शादी का झूठा वादा शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया. वह हर बार बोलता शादी करूंगा और उसके साथ सेक्स कर लेता. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था.

अदालत ने आरोपी को रिहा करते हुए कहा था कि एफाईआर घटना के ढाई साल बाद दर्ज हुई. अगर ऐसा था तो पीड़िता को तुरंत शिकायत दर्ज करानी थी. इससे न मेडिकल सबूत मिले और न ही धमकी के लिए अश्लील वीडियो, जिसका दावा किया जा रहा था.

पीड़िता का प्रेमी पर आरोप

महिला ने कहा कि आरोपी शादी के वादे करके सेक्स करता और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता. इसका फायदा उठाकर उसने कई बार संबंध बनाए. फिर उसने शादी करने से मना कर दिया और कहा कि मेरा परिवार रूढ़िवादी है और लव मैरिज के खिलाफ है. पीड़िता किसी और कास्ट की थी, जो आरोपी के परिवार को पसंद नहीं था.

कोर्ट का बयान

कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पहले ही पीड़िता की जाति के बारे में पता था. जब उसने बाद में शादी न करने का कारण दूसरी जाति बताया, इससे साफ दिख रहा है कि इसका पहले से इरादा साफ था. क्योंकि वह जानता था कि उसका परिवार कभी इस शादी के लिए हां नहीं करेगा. इसके बाद भी शारीरिक संबंध बनाना सिर्फ और सिर्फ यौन इच्छा को पूरा करना था. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामले समाज को कलंकित करते हैं. अपनी यौन सुख के लिए किसी की जिंदगी से खेलना गंभीर अपराध है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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