क्या रद्द हो जाएगा केजरीवाल का नॉमिनेशन? FIR की बात और आय छिपाने का BJP लगा रही आरोप
Delhi Assembly Election 2025: बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल पर नॉमीनेशन में FIR की बात और आय छिपाने का आरोप लगाया है. उनके वकील शकीत गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में गंभीर धाराओं के तहत तीन मामले भी दर्ज हैं. उन्हें इसकी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने अपने नामांकन हलफनामे में यह जानकारी छिपाई.

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आप सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन के दौरान FIR की बात और आय की पूरी जानकारी छिपाई है. उन्होंने इसके साथ ही चुनाव आयोग से केजरीवाल का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग भी की है.
प्रवेश वर्मा के वकील शकीत गुप्ता ने कहा, 'हमने रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के सामने अपनी बात रखी है. अरविंद केजरीवाल ने 2019-2020 में अपनी आय 1,57,823 रुपये दिखाई है, जो मासिक 13,152 लाख रुपये है. यह पूरी तरह से गलत और सरासर झूठ है. विधानसभा के कागजात के अनुसार, प्रत्येक मुख्यमंत्री को 20,000 रुपये मासिक वेतन और 1,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है. उन्होंने जो जानकारी दी है, वह न्यूनतम वेतन अधिनियम का भी उल्लंघन है. वह मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं.'
क्या रद्द हो जाएगा केजरीवाल का नामांकन?
उन्होंने कहा कि वार्ड 52 में मतदाता सूची में उनका सीरियल नंबर 709 है. जब हमने जांच की तो वार्ड 52 में सीरियल नंबर केवल 1-708 तक थे. अरविंद केजरीवाल का वोट गाजियाबाद के कौशांबी में वार्ड नंबर 72, वोटर नंबर 991 में भी दर्ज है. यूपी में रजिस्टर्ड एक वोटर दिल्ली में चुनाव कैसे लड़ सकता है?
'केजरीवाल ने फिर की बात भी छिपाई'
शकीत गुप्ता ने आगे कहा, 'अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में गंभीर धाराओं के तहत तीन मामले भी दर्ज हैं. उन्हें इसकी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने अपने नामांकन हलफनामे में यह जानकारी छिपाई. आरओ ने अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर रोक लगा दी है. हम चाहते हैं कि आरओ उनका नामांकन पत्र खारिज कर दें.'