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अश्‍लील गाना बजाइएगा तो नप जाइएगा! जुर्माना और जेल तय, क्या कहता है कानून?

शादी-ब्याह, जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब अश्लील गाने बजाना महंगा पड़ सकता है. DJ पर अश्लील गाने चले तो FIR, जुर्माना और जेल तक का प्रावधान है. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सख्त संदेश दिया है. इसको लेकर क्या है, कानून, सजा और पुलिस प्रशासन की तैयारी.

अश्‍लील गाना बजाइएगा तो नप जाइएगा! जुर्माना और जेल तय, क्या कहता है कानून?
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( Image Source:  Sora AI )

बिहार में शादी का पंडाल हो या बारात का DJ, होली-दीवाली का जुलूस हो या किसी नेता का रोड शो, अब 'डबल मीनिंग' और फूहड़ गानों पर सरकार की सीधी चोट पड़ी है. बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गाने अब ‘मनोरंजन’ नहीं, अपराध माने जाएंगे. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सख्त बयान के बाद पुलिस-प्रशासन एक्शन मोड में है. सवाल यही है कि कौन-सा कानून लागू होगा? DJ, आयोजक या घरवाले कौन फंसेगा?

सजा कितनी सख्त है?

बिहार पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में फूहड़, दोहरे अर्थ वाले और अश्लील गाने बजाना कानूनन दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी .

3 महीन जेल की सजा और जुर्माना

बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, वाहनों या आयोजनों में फूहड़ और अश्लील गाने बजाना कानूनन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा सकती है. पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार ऐसे गानों के माध्यम से अश्लीलता फैलाने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गीत) और धारा 79 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके दोषियों को सजा के तौर पर तीन महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

इसका मकसद महिलाओं के प्रति अनादर की संस्कृति को रोकना, उन्हें सुरक्षित महसूस कराना और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना. सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को ऐसे गानों पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं.

बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डबल मीनिंग वाले गाने और डीजे को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. देखना होगा कि नए आदेश का बिहार में कितना असर होता है. उन्होंने पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं.

आदेश का उल्लंघन पर जेल

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी है कि बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा या सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी, मगही, मैथिली या अन्य भाषाओं के गाने बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में अब साफ हो गया है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

दरअसल, बिहार में खास कर भोजपुरी भाषा में दो अर्थ वाले गाने सुनने को मिल जाते हैं. लिखने वाले चोली-भौजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर गाना लिख देते हैं. पटना में कुकुरमुत्ते की तरह खुले स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग होती है. ऐसे में अगर लोग इस तरह के गानों को सुनना बंद कर दें तो इस पर रोक लग सकती है.

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