प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए NOC जरूरी नहीं, विधानसभा में बोले सीएम मान
सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस एक्ट के जरिए लोग अपने प्लाटों की रजिस्ट्री करा सकेंगे. वहीं, इस एक्ट में कोलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है.

पंजाब विधानसभा में सदन की बैठक चल रही है. इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन को पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024 की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस संशोधन के जरिए अवैध कॉलोनियों पर अंकुश तो लगेगा ही, छोटे प्लॉट मालिकों को राहत भी मिलेगी. इससे लोगों को अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री में सहुलियत मिलेगी. उन्होंने कहा कि नए संशोधन के मुताबिक 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लाट या मकान के लिए की गई पावर ऑफ अटॉर्नी को मंजूरी मिलेगी. इसके लिए किसी तरह के एनओसी की जरूरत नहीं है.
इस बिल पर चर्चा के दौरान सीएम मान ने कहा कि इस संपत्ति का मालिक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकता है. इसके लिए शर्त यही है कि छूट केवल नोटिफाई की गई तारीख तक के लिए ही है. इस एक्ट के तहत पंजीकृत कोई भी आदमी या एजेंट जो बिना किसी ठोस वजह के धारा 5 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कम से कम 25 हजार रुपये का जुर्माना व कम से कम दो साल की सजा हो सकती है. जुर्माने की राशि बढ़ा कर 5 करोड़ रुपए और सजा की अवधि बढ़ा कर 10 साल भी हो सकती है.
अवैध कॉलोनियों की बसावट पर लगाम
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन को बताया कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य अवैध कालोनियों की बसावट को रोकना है. दरअसल अवैध कॉलोनाइज़र लोगों को लुभावने सपने दिखाकर लूटते हैं और अवैध कालोनियों में जमीन मोटी कीमत पर बेच देते हैं. चूंकि इन कालोनियों में बिजली, पानी, सीवर जैसी मूल भूत सुविधाएं नहीं होती, ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि इस एक्ट के जरिए सरकार ऐसे कोलोनाइजरों पर नकेल कसने का काम करेगी.
नेताओं को नसीहत भी दी
वहीं बिल के जरिए उन करोड़ों लोगों को राहत भी मिलेगी, जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर इन कॉलोनियों में अपना आशियाना बसाया है. इसी के साथ सीएम मान ने कहा कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों को शरण देने वाले नेता भी संभल जाएं, उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी. कहा कि इस सदन में बैठे कई नेता ऐसे कोलोनाइजरों को संरक्षण दे रहे हैं.