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शादी से पहले कैसे बना सकते हैं संबंध? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्री-मैरिटल रिलेशन के दौरान किसी पर भरोसा करने लायक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि शादी से पहले रिश्तों में बहुत सावधानी जरूरी है, क्योंकि उस समय दोनों एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं.

Supreme Court की Premarital Relationship पर बड़ी टिप्पणी
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Supreme Court की Premarital Relationship पर बड़ी टिप्पणी

( Image Source:  Sora_ AI )

Supreme Court Advises Caution on Pre-Marital Relationships: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान प्री-मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए 'पूरी तरह अजनबी' होते हैं. इसलिए ऐसे मामलों में बहुत सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए.

यह टिप्पणी उस केस की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है. आरोपी ने जमानत की मांग की थी. जस्टिस BV Nagarathna और जस्टिस Ujjal Bhuyan की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी.

Supreme Court of India

शिकायतकर्ता महिला ने क्या कहा?

शिकायतकर्ता महिला की ओर से कहा गया कि दोनों की मुलाकात 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी. आरोप है कि शादी का वादा कर आरोपी ने दिल्ली और बाद में दुबई में कई बार संबंध बनाए. महिला का यह भी दावा है कि आरोपी ने बिना अनुमति के निजी वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें वायरल करने की धमकी दी. बाद में उसे पता चला कि आरोपी ने जनवरी 2024 में पंजाब में किसी और से शादी कर ली.


कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्या कहा?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामला सहमति से बने रिश्ते का लग रहा है. जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की कि अगर महिला शादी से पहले संबंधों को लेकर इतनी सख्त थीं, तो उन्हें विदेश नहीं जाना चाहिए था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौते (मेडिएशन) का विकल्प तलाशने की सलाह दी और कहा कि ऐसे मामलों में सीधे सजा देने की बजाय समझौते की संभावना देखी जानी चाहिए.

कोर्ट ने आरोपी पक्ष से कहा कि महिला को मुआवजा देने जैसे विकल्प पर भी विचार करें. अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जहां दोनों पक्षों की राय दर्ज की जाएगी.

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